आदेश के बाद भी रेलवे की जमीन से नहीं हटाया गया अतिक्रमण, हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
May 12, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

आदेश के बाद भी रेलवे की जमीन से नहीं हटाया गया अतिक्रमण, हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

by उत्तराखंड ब्यूरो
Mar 24, 2022, 01:55 am IST
in भारत, उत्तराखंड
नैनीताल हाई कोर्ट

नैनीताल हाई कोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail
नैनीताल हाई कोर्ट ने इस अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका की पुनः सुनवाई करते हुए उत्तराखंड शासन और रेलवे प्रशासन को 6 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा है कि आखिर क्यों अब तक हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया।

 

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से जुड़ी रेलवे की जमीन पर चार हजार से ज्यादा लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन के विस्तार का काम रुका हुआ है. हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद उत्तराखंड सरकार और रेलवे प्रशासन पिछले 6 सालों से ये अतिक्रमण नहीं हटा सका है।

नैनीताल हाई कोर्ट ने इस अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका की पुनः सुनवाई करते हुए उत्तराखंड शासन और रेलवे प्रशासन को 6 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा है कि आखिर क्यों अब तक हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे विभाग की 29 एकड़ जमीन पर 4365 लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इस जमीन पर ट्रेनों के खड़ा करने और उनकी की सफाई करने का यार्ड बनाया जाना है। साथ ही इसी जमीन पर डबल लाइन का काम भी प्रस्तावित है। किंतु अतिक्रमण की वजह से ये काम रुका हुआ है।

ढोलक बस्ती कही जाने वाले इस क्षेत्र के लोगों को वोट के कारण राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। इस बस्ती को खाली करवाने के लिए हल्द्वानी निवासी रवि कांत जोशी ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसपर 2016 में कोर्ट ने सरकार और रेलवे प्रशासन को आदेश दे दिया था कि दस हफ्ते में यह स्थान खाली करवाया जाए। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऐसे ही आदेश पहले भी हो चुके थे तब शासन ने छुट पुट कार्रवाई करके कुछ हिस्सा खाली भी करवा दिया था। उसके बाद सरकार और रेलवे प्रशासन इसे पूरी तरह से खाली नहीं करवा पायी।

नैनीताल हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र ने रेलवे और शासन को इस बारे में 6 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा है और पूछा है कि क्यों नहीं अभी तक ये अतिक्रमण हटाया जा सका है? जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट के आदेशों के बाद से उत्तराखंड शासन और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है और अब इस अतिक्रमण को हटाए जाने की तैयारी चल रही है।

ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

Operation sindoor

‘I Love India’ राफेल पर फ्रांस की गूंज से थर्राया पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर को मिला अंतरराष्ट्रीय समर्थन

बांग्लादेशी मूल की अंबिया बानो ने काशी में सनातन धर्म स्वीकार किया

लंदन में पली-बढ़ी बांग्लादेशी मुस्लिम महिला ने काशी में अपनाया सनातन धर्म, गर्भ में मारी गई बेटी का किया पिंडदान

प्रतीकात्मक तस्वीर

पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय महिला पायलट का फर्जी वीडियो वायरल, ये है पूरी सच्चाई

ट्रोलर्स का घृणित कार्य, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार की कर रहे ट्रोलिंग, महिला आयोग ने की निंदा

Indian army press breafing

भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा- हम अगले मिशन के लिए हैं तैयार

प्रतीकात्मक तस्वीर

पकिस्तान का भारतीय एयरफील्ड तबाह करने का दावा भी निकला फर्जी, वीडियो का 5 सेकंड का एडिट हिस्सा सबूत के तौर पर दिखाया

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

Operation sindoor

‘I Love India’ राफेल पर फ्रांस की गूंज से थर्राया पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर को मिला अंतरराष्ट्रीय समर्थन

बांग्लादेशी मूल की अंबिया बानो ने काशी में सनातन धर्म स्वीकार किया

लंदन में पली-बढ़ी बांग्लादेशी मुस्लिम महिला ने काशी में अपनाया सनातन धर्म, गर्भ में मारी गई बेटी का किया पिंडदान

प्रतीकात्मक तस्वीर

पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय महिला पायलट का फर्जी वीडियो वायरल, ये है पूरी सच्चाई

ट्रोलर्स का घृणित कार्य, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार की कर रहे ट्रोलिंग, महिला आयोग ने की निंदा

Indian army press breafing

भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा- हम अगले मिशन के लिए हैं तैयार

प्रतीकात्मक तस्वीर

पकिस्तान का भारतीय एयरफील्ड तबाह करने का दावा भी निकला फर्जी, वीडियो का 5 सेकंड का एडिट हिस्सा सबूत के तौर पर दिखाया

‘ऑपरेशन सिंदूर’ : शब्दयुद्ध में जरा संभलकर!

आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रतीकात्मक तस्वीर

पंजाब पुलिस ने ‘डांस ऑफ द हिलेरी’ मेलवेयर से लोगों को चेताया, DGP बोले पाकिस्तानी हैकर्स कर रहे साइबर अटैक का प्रयास

एयर मार्शल ए.के. भारती

“भय बिनु होय न प्रीति…समझदार के लिए इशारा ही काफी”, एयर मार्शल ए.के. भारती ने जब सुनाई राम चरित मानस की चौपाई

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies