झारखंड के साहेबंगज में महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। रांची के एससी एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन ने सीआरपीसी की धारा 153(3) के तहत रूपा तिर्की के घर वालों को धमकाने के आरोप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और साहेबगंज के डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा पर मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है।
उल्लेखनीय है कि रूपा तिर्की का शव 3 मई, 2021 को उनके कमरे मेें मिला था। घर वालों को शक है कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस यह मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद रूपा के घर वाले रांची उच्च न्यायालय पहुंचे और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने रूपा तिर्की की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। आरोप है कि इसके बावजूद पंकज मिश्रा और कुछ पुलिस वालों ने रूपा के माता—पिता को धमकाना बंद नहीं किया। इसलिए अदालत ने इन सबके विरुद्ध आईपीसी की धारा 166, 166ए, 499 व 505(2) एवं एससीएसटी अत्याचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद पता चला है कि इसमें तकनीकी पहलू भी शामिल है इसलिए इस मामले की गहन जांच होगी। इससे कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने पंकज मिश्रा से पूछताछ की है।
दस वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। राजनीति, सामाजिक और सम-सामायिक मुद्दों पर पैनी नजर। कर्मभूमि झारखंड।
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