यूपी सरकार प्रत्येक क्षेत्र में आनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दे रही है ताकि लोगों को आफिस का चक्कर ना लगाना पड़े. अब शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को ‘इन्स्पेक्टर राज’ से मुक्त कराया जाएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार, नगर क्षेत्र के दुकानदारों को ‘इंस्पेक्टर राज’ से मुक्ति दिलायेगी. यूपी सरकार नई व्यवस्था के लिए योजना बना रही है. नई व्यवस्था में ऐसे प्रावधान किये जायेंगे जिससे दुकानदारों को लाइसेंस आदि देने की व्यवस्था और अधिक पारदर्शी होगी. नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद निकाय ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा. लाइसेंस तीन से पांच साल के लिए निर्गत किया जाएगा. वर्तमान समय में लाइसेंस एक वर्ष के लिए दिया जाता है.
उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार ने ‘ईज ऑफ डूइंग’ बिजनेस में ‘ट्रेड लाइसेंस प्रणाली’ का सरलीकरण करने के लिए कहा था. स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश भर के निकायों को निर्देश दिया है कि ट्रेड लाइसेंस देने की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी जाए. लाइसेंस शुल्क को भी ऑनलाइन कर दिया जाए. निकाय कौन-कौन से ट्रेड लाइसेंस देगा और उसका शुल्क कितना होगा, यह सब जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. ट्रेड लाइसेंस को निश्चित समय अवधि में जारी करना होगा.
जानकारी के अनुसार, लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को उलझाने की शिकायत सामने आई थी. इसकी वजह से आवेदनकर्ता को कई बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है. छोटे – छोटे मामले में आपत्तियां लगने की वजह से पत्रावली लटकी रहती है. लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद उसके नवीनीकरण के लिए भी काफी दौड़- धूप करनी पड़ती है.
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