'बिना हड्डी तोड़े और घाव किए पत्नियों को पीट सकते हैं पति', तालिबान का नया कानून
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‘बिना हड्डी तोड़े और घाव किए पत्नियों को पीट सकते हैं पति’, तालिबान का नया कानून

तालिबान सरकार ने अपने एक कानून के जरिए घरेलू हिंसा को लीगल कर दिया है।

Written byLalit FularaLalit Fulara
Feb 19, 2026, 09:21 am IST
in विश्व

काबुल: तालिबान सरकार ने अपने एक कानून के जरिए घरेलू हिंसा को लीगल कर दिया है। औरतों पर होने वाले जुल्म को कानूनी सही ठहर दिया है। महिलाओं के खिलाफ इस खौफनाक कानून के बाद अब इस देश में पुरुषों को खुलेआम अपनी बीवियों पर हाथ उठाने की अनुमति मिल गई है। लेकिन कानून में एक शर्त को ध्यान रखने की बात कही गई है।

बिना हड्डी तोड़े पत्नियों को पीट सकते हैं पति
तालिबान के नए कानून के मुताबिक, एक पति अपनी पत्नी और बच्चों को शारीरिक सजा दे सकता है। यह मारपीट और शारीरिक हिंसा तब तक कानूनी है जब तक कि उससे हड्डी न टूटे या कोई खुला घाव न हो। कहने का अर्थ है कि बिना हड्डी तोड़े और घाव किए पुरुष अपने पत्नियों के साथ मारपीट कर सकते हैं। अगर पति बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल करता है और महिला की हड्डी टूट जाती है तब जाकर उसे अधिकतम 15 दिन की जेल हो सकती है।

महिला पर अत्याचार होने पर अकेले नहीं जा सकती अदालत
इस नये कानून के तहत पत्नी को अदालत में अपनी चोट साबित करनी होगी। कानून में कहा गया है कि अगर कोई महिला अपने साथ हुए जुल्म की शिकायत करने अदालत जाना भी चाहे, तो वह अकेले नहीं जा सकती। उसे अपने पति या किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ ही जाना होगा। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति की इजाजत के बिना अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती है तो उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है। मानवाधिकार समूह रावदारी का कहना है कि तालिबान का यह कानून महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि पति की गुलाम या ‘प्रॉपर्टी की तरह पेश करता है। बता दें कि तालिबान ने 2009 में लागू किए गए ‘Elimination of Violence Against Women’ (EVAW) कानून को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और नया कानून लागू किया है।

Topics: Afghanistan women rights 2026Taliban allows wife beating lawTaliban criminal law updateAfghanistan Sharia law changesTaliban gender lawsAfghanistan women protection law removedTaliban law allowing husbands to beat wivesTaliban new law on womenTaliban domestic violence law
Lalit Fulara
Lalit Fulara
उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के सुदूर स्थित छोटे से गाँव 'पटास' में पैदाइश. कला-साहित्य में विशेष रुचि. पहला नॉवेल 'घासी: लाल कैंपस का भगवाधारी' प्रकाशित. विगत 12 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर से हुई और उसके बाद ज़ी न्यूज़, न्यूज़18, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला और इंडियाडॉटकॉम होते हुए वर्तमान में पांचजन्य डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर के तौर पर कार्यरत. पत्रकारिता में एम.ए माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से किया है. [Read more]
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