पेटीएम ने राशि का भुगतान नहीं किया राज्य आयोग ने सेवा दोष माना
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पेटीएम ने राशि का भुगतान नहीं किया राज्य आयोग ने सेवा दोष माना

आयोग द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश में कहा कि पेटीएम के माध्यम से उपभोक्ता ने दो बार राशि जमा करवाई परंतु वह डिस्कॉम के खाते में नहीं पहुंची जो सेवा दोष है तथा उपभोक्ता के कई प्रयासों के बावजूद जमा राशि 1 वर्ष पश्चात लौटाई ऐसी स्थिति में पेटीएम का सेवा दोष प्रमाणित होता है

by WEB DESK
Jul 22, 2025, 03:35 pm IST
in भारत, राजस्थान
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जोधपुर, 22 जुलाई (हि.स.)। पेटीएम ने राशि का भुगतान नहीं किया जिस पर राज्य आयोग ने सेवा दोष माना और हर्जाना लगाया है। पेटीएम के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा अदा की गई राशि विद्युत विभाग तक नहीं पहुंची जिसको राज्य उपभोक्ता आयोग ने सेवा दोष मानते हुए जिला आयोग के निर्णय को संशोधित करते हुए पेटीएम की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर पेटीएम वन कम्युनिकेशंस को उपभोक्ता को हर्जाना देने के भी निर्देश दिए हैं।

आयोग की जोधपुर पीठ के सदस्य न्यायिक ऊर्मिला वर्मा एवं सदस्य लियाकत अली के समक्ष जिला आयोग के निर्णय के पेटीएम ने अपील पेश कर बताया कि परिवादी ऋषिराम निवासी भोपालगढ़ ने जोधपुर विद्युत वितरण में विद्युत कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। परिवादी ने सितंबर 2018 में राशि का भुगतान 26767 रुपए पेटीएम के माध्यम से किया था, परंतु राशि जोधपुर डिस्कॉम के खाते में नहीं पहुंची। परिवादी द्वारा शिकायत करने पर पेटीएम कस्टमर प्रतिनिधि ने कहा कि राशि 72 घंटे में वापस हो जाएगी।

परिवादी को विद्युत कनेक्शन की राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण परिवादी ने दूसरी बार 26767 रुपए का भुगतान किया। वह भी जोधपुर डिस्कॉम को प्राप्त नहीं हुई और परिवादी को ना ही राशि वापस प्राप्त हुई। परिवादी ने मजबूरी में तीसरी बार ई मित्र के माध्यम से राशि राशि जमा करवाई।

पेटीएम की ओर से बताया गया कि परिवादी की शिकायत पर जांच की गई तथा नवंबर 2019 को 53534 रुपए लौटा दिए इसलिए पेटीएम की अपील स्वीकार कर जिला आयोग के निर्णयको को अपास्त किया जाए। जिला आयोग में परिवादी की शिकायत को सही मानते हुए दो बार जमा राशि एवं एक लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए थे जिस पर पेटीएम में राज्य आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।

आयोग द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश में कहा कि पेटीएम के माध्यम से उपभोक्ता ने दो बार राशि जमा करवाई परंतु वह डिस्कॉम के खाते में नहीं पहुंची जो सेवा दोष है तथा उपभोक्ता के कई प्रयासों के बावजूद जमा राशि 1 वर्ष पश्चात लौटाई ऐसी स्थिति में पेटीएम का सेवा दोष प्रमाणित होता है।

आयोग ने पेटीएम की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उपभोक्ता द्वारा जमा राशि 53534 रुपए मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं मानसिक क्षति और परिवाद व्यय स्वरूप 20000 देने के आदेश पारित किए। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता अर्पित मेहता विपक्षी उपभोक्ता की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण उपस्थित हुए।

Topics: पेटीएमPaytm service defect is confirmed
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