देवभूमि में अतिक्रमण पर नाराज नैनीताल हाई कोर्ट, 25 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट
July 16, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत उत्तराखंड

उत्तराखंड : अतिक्रमण को लेकर फिर बिफरा नैनीताल हाई कोर्ट, 25 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहस्त्रधारा, ऋषिकेश और रिस्पना में जल स्रोतों पर अतिक्रमण के मामलों पर 25 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी, CCTV से निगरानी और FIR के दिए आदेश

by उत्तराखंड ब्यूरो
Jul 15, 2025, 07:29 pm IST
in उत्तराखंड
चित्र - उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट

चित्र - उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून में जल धाराओं, जल स्रोतों, पर्यावरण संरक्षण और नदियों में मंडरा रहे खतरे संबंधी तीन अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 25 अगस्त तक याचिकाकर्ता और सरकार से वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 25 अगस्त के लिए तय की है।

CCTV कैमरों से हो निगरानी : अदालत का निर्देश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि खंडपीठ ने पूर्व में कहा था कि जहां-जहां नदियों, नालों और गधेरों में अतिक्रमण हुआ है, उसे हटाया जाए और उन स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएं।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों को उसी तरह CCTV निगरानी में रखा जाए, जैसे सड़क दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों को किया जाता है।

अतिक्रमणकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

खंडपीठ ने डीजीपी से कहा है कि वह संबंधित एसएचओ को निर्देशित करें कि वे ऐसी घटनाओं से प्रभावित स्थानों पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट पेश करें।

यह भी पढ़ें – Operation Kalanemi : साधु वेश में लगातार पकड़े जा रहे बांग्लादेशी, पाञ्चजन्य की मुहिम का बड़ा असर

साथ ही, न्यायालय ने सचिव, शहरी विकास से यह भी कहा कि प्रदेश के नागरिकों के लिए यह संदेश प्रकाशित करें कि नदी-नालों और गधेरों में अतिक्रमण, मलवा डंपिंग या अवैध खनन न करें, ताकि मानसून सीजन में कोई दुर्घटना न हो।

सहस्त्रधारा में निर्माण कार्य : पर्यावरण पर खतरा

मामले के अनुसार, देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा, रेनू पाल और उर्मिला थापर ने उच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की हैं।

यह भी पढ़ें – नेपाल से भारत पर आतंकी खतरा! : सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी, जैश और लश्कर की गतिविधियों पर कड़ी नजर 

इनमें कहा गया है कि देहरादून के सहस्त्रधारा की जलमग्न भूमि में भारी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जल स्रोतों के सूखने और पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है।

ऋषिकेश में नालों और खालों पर अतिक्रमण की शिकायत

दूसरी याचिका में कहा गया है कि ऋषिकेश क्षेत्र में नालों, खालों और ढांगों पर बेइंतहा अतिक्रमण और अवैध निर्माण हो रहे हैं।
विशेष रूप से बिंदाल और रिस्पना नदी में अतिक्रमण की स्थिति गंभीर है। याचिका में मांग की गई है कि इन पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जाए।

यह भी पढ़ें – अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, SC ने कार्टूनिस्टोंं और स्टैंडअप कॉमेडियनों पर की सख्त टिप्पणी

न्यायालय के पुराने आदेशों की अनदेखी पर नाराज़गी

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि न्यायालय के पूर्व के आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है, इसलिए अब उस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

Topics: नदी अतिक्रमणजल स्रोतCCTV निगरानीदेहरादूनउत्तराखंड हाईकोर्टजनहित याचिकाअवैध निर्माणपर्यावरणऋषिकेशसहस्त्रधारा
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

Operation Kalanemi : साधु वेश में लगातार पकड़े जा रहे बांग्लादेशी, पाञ्चजन्य की मुहिम का बड़ा असर

लोकतंत्र की डफली, अराजकता का राग

Currution free Uttrakhand

मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में ‘भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड’ अभियान को दी मजबूती, दिलाई शपथ

Uttarakhand Bipin chandra rawat

देहरादून: सैन्य धाम के निर्माण कार्य का अंतिम चरण, मंत्री गणेश जोशी ने की प्रगति समीक्षा

Illegal majars demolished

देहरादून: प्रेम नगर में अवैध मजार ध्वस्त, नहीं मिला कोई अवशेष

Nainital High court lift stays from election ban

नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे, नजूल और वन भूमि खुर्दबुर्द मामले में सुनवाई की, अगली तारीख 14 जुलाई

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

बलूच नेता मीर यार बलोच ने तो बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से समर्थन मांगा  (File Photo)

आर-पार के तेवर दिखाते हुए बलूचों ने शुरू किया ‘ऑपरेशन बाम’, जिन्ना के देश की फौज के विरुद्ध एक बड़ा अभियान

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

Pahalgam terror attack

Pahalgam Terror Attack: चश्मदीद ने बताया, 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद जश्न मना रहे थे आतंकी

प्रतीकात्मक तस्वीर

ओडिशा: छात्रा ने यौन उत्पीड़न से तंग आकर लगाई आग, इलाज के दौरान हुई मौत, HoD पर लगाए संगीन आरोप

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana: 20वीं किस्त की तैयारी पूरी, जानें किस दिन आएगा पैसा

सत्यजीत रे का पैतृक आवास ध्वस्त कर रहा बांग्लादेश। भारत से जुड़ी हर पहचान मिटाना चाहता है।

सत्यजीत रे का पैतृक घर ध्वस्त कर रहा बांग्लादेश, भारत ने म्यूजियम बनाने की दी सलाह

नेपाल का सुप्रीम कोर्ट

नेपाल: विवाहित बेटी को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जानिये कब से होगा लागू

जमीयत उलेमा ए हिंद, उदयपुर फाइल्स, दर्जी कन्हैयालाल, अरशद मदनी, रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को न्यायालय के साथ ही धमकी और तोड़फोड़ के जरिए जा रहा है रोका

ए जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री

पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल विमान मार गिराए, जानें क्या है एस जयशंकर के वायरल वीडियो की सच्चाई

Uttarakhand court sentenced 20 years of imprisonment to Love jihad criminal

जालंधर : मिशनरी स्कूल में बच्ची का यौन शोषण, तोबियस मसीह को 20 साल की कैद

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies