उत्तर प्रदेश में अवैध कन्वर्जन के खिलाफ सख्त कार्रवाई: 8 वर्षों में 16 आरोपियों को सजा
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उत्तर प्रदेश में अवैध कन्वर्जन के खिलाफ सख्त कार्रवाई: 8 वर्षों में 16 आरोपियों को सजा

उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अभियान में 16 आरोपियों को सजा। 12 को आजीवन कारावास, 4 को 10 वर्ष की सजा। वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रभावी पैरवी से सुनियोजित नेटवर्क ध्वस्त।

by सुनील राय
Jul 10, 2025, 02:28 pm IST
in उत्तर प्रदेश
UP Operation Anti conversion

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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उत्तर प्रदेश के अभियोजन विभाग द्वारा कोर्ट में प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पिछले आठ वर्षों में अवैध कन्वर्जन में लिप्त 16 आरोपियों को सजा दिलायी गई। इनमें से 12 आरोपियों काे आजीवन कारावास और 4 आराेपियों को 10 वर्ष के कारावास की सजा दिलायी गई। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया।

लगातार चलाया जा रहा एंटी कन्वर्जन अभियान

डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में धार्मिक-सामाजिक एकता बनाए रखने और जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने वाली साजिशों को विफल करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अवैध कन्वर्जन के सरगनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि अभियान ने न केवल अवैध कन्वर्जन की गहरी जड़ों को उजागर किया, बल्कि संगठित कन्वर्जन गिरोहों की कमर तोड़ दी है।

8 साल में हुई ये कार्रवाई

डीजीपी ने बताया कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश भर में अवैध कन्वर्जन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेला गया है। यह आरोपी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और हरियाणा में भी सक्रिय थे। इनका मकसद बहुसंख्यक आबादी में धार्मिक असंतुलन पैदा कर देश की जनसांख्यिकी को बदलना और शांति को भंग करना था।

यह लोग गिरोह के संचालन के लिए इस्लामिक दावा सेंटर (आईडीसी) जैसे केंद्रों का उपयोग करते थे, जहां गरीब, असहाय, दिव्यांग और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को बहला-फुसलाकर, नौकरी, इलाज, शादी और पैसे के लालच से अवैध कन्वर्जन कराया जाता था। वहीं कुछ अभियुक्तों को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से प्रेरित भी पाया गया है।

कन्वर्जन का सुनियोजित नेटवर्क ध्वस्त

डीजीपी ने बताया कि अभियान में दबोचे गए आरोपियों ने अवैध कन्वर्जन का सुनियोजित नेटवर्क तैयार कर रखा था। इनके कब्जे से 450 से अधिक अवैध कन्वर्जन प्रमाण-पत्र और भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग के दस्तावेज बरामद हुए थे। अवैध कन्वर्जन के लिए पीड़ितों पर मानसिक दबाव बनाया जाता था, उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था और बाद में उन्हें रैली और वीडियो के ज़रिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर प्रचारित किया जाता था। इनमें से कई आरोपियों के खाते में एफसीआरए के बिना विदेशी चंदा आया था, जिसे उन्होंने अवैध कन्वर्जन की गतिविधियों में इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं योगी सरकार द्वारा अवैध कन्वर्जन के आकाओं और उनके सहयोगियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी की गई।

अभियोजन विभाग के डीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि अवैध धर्मांतरण में लिप्त आरोपियों को कोर्ट के जरिये सजा दिलाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। इसी का परिणाम है कि पिछले आठ वर्षों में अवैध धर्मांतरण में लिप्त आकाओं और उनके सहयोगियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा दिलायी गयी। इनमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 को 10 वर्षों की कठोर सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट द्वारा आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया।

अवैध कन्वर्जन के इन आरोपियों को दिलायी गयी सजा

  • मोहम्मद उमर गौतम
  • मौलाना कलीम सिद्दीकी
  • काज़ी जहांगीर आलम कासमी
  • इरफान शेख उर्फ इरफान खान
  • सरफराज अली जाफरी
  • कौशर आलम
  • फराज बाबुल्लाह शाह
  • अब्दुल्ला उमर
  • धीरज गोविंद राव जगताप
  • सलाउद्​दीन जैनुद्​दीन शेख
  • प्रसाद रामेश्वर कांवरे उर्फ आदम
  • अर्सलान मुस्तफा उर्फ भूप्रिय बंदो
  • मोहम्मद सलीम
  • राहुल भोला
  • मन्नू यादव
  • कुणाल अशोक चौधरी

Topics: उत्तर प्रदेशprosecution departmentUttar Pradeshscientific evidenceयोगी आदित्यनाथreligious unityYogi Adityanathअवैध धर्मांतरणIllegal conversionAnti-Conversion Campaignअभियोजन विभागवैज्ञानिक साक्ष्यआजीवन कारावासएंटी कन्वर्जन अभियानlife imprisonmentधार्मिक एकता
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