डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु: एक अनसुलझी जांच
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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु: एक अनसुलझी जांच

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1953 में हिरासत में मृत्यु और जांच की अनदेखी की कहानी। जम्मू-कश्मीर सरकार की लापरवाही और कांग्रेस की रणनीति का खुलासा।

by राघवेंद्र सिंह
Jun 22, 2025, 07:14 pm IST
in मत अभिमत
dr Shyama prasad Mukharjee mystirious death

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी

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डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोक सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट का हिस्सा और उसके बाद एक प्रमुख विपक्षी नेता। उनका दुखद निधन 23 जून 1953 की सुबह हुआ। वे केवल 52 वर्ष के थे। उन्हें मई 1953 में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लिया गया था। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हो गया।

जिनेवा में नेहरू को श्यामा बाबू के निधन की खबर मिली। श्यामा बाबू की दुखी माँ, जोगमाया देवी ने नेहरू को एक पत्र लिखा, “मेरा बेटा हिरासत में मर गया, बिना मुकदमे के हिरासत में… आप कहते हैं कि आपने मेरे बेटे की हिरासत के दौरान कश्मीर का दौरा किया था। आप उनके प्रति अपने स्नेह की बात करते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपको वहाँ व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने और उनके स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं के बारे में संतुष्ट होने से क्या रोका?… जब से उनकी हिरासत शुरू हुई, मुझे, उनकी माँ को, जम्मू और कश्मीर सरकार से पहली सूचना मिली कि मेरा बेटा अब नहीं रहा… और कितने क्रूर और संक्षिप्त तरीके से यह संदेश दिया गया।” जोगमाया देवी और नेहरू के बीच आगे का संवाद बहुत दुखद पढ़ाई बनाता है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अतुल्य घोष ने भी महसूस किया, “यह आश्चर्यजनक था कि उनके परिवार के सदस्यों या उनके चिकित्सक, बी.सी. रॉय को कोई सूचना नहीं दी गई… कश्मीर सरकार लापरवाह प्रतीत होती है… डॉ. मुखर्जी के घर को खबर देने का तरीका अत्यंत आपत्तिजनक था।”

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ जांच का प्रस्ताव

हालांकि, श्यामा बाबू का निधन 23 जून 1953 को हुआ, लेकिन यह केवल 27 नवंबर 1953 को था, जब पश्चिम बंगाल विधान सभा में उनकी मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ग्यानेंद्र कुमार चौधरी ने इस प्रस्ताव को पेश किया, जिसमें राज्य सरकार से केंद्र सरकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाकर एक आयोग के माध्यम से जांच करने का अनुरोध करने के लिए कहा गया।

कांग्रेस विधायक ने जांच के प्रस्ताव में संशोधन की मांग की थी

जिस वक्त विधान सभा डॉ श्यामा बाबू की मृत्यु की जांच के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद कांग्रेस के एक अन्य विधानसभा सदस्य, शंकर प्रसाद मित्रा ने प्रस्ताव में संशोधन पेश किया, जिसमें “जांच करने के लिए” शब्दों को “जम्मू और कश्मीर सरकार से जांच करने का अनुरोध करने के लिए” से बदलने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि “भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आयोग का अध्यक्ष बनाकर” शब्दों को हटा दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियाँ जम्मू और कश्मीर में केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार के संबंध में विस्तारित थीं। इसलिए भारत सरकार एक जांच आयोग नियुक्त करने में ‘अक्षम’ थी, जो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के भीतर कार्य करेगा। भारत सरकार केवल जम्मू और कश्मीर से अनुरोध या सिफारिश कर सकती थी कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जाए।

विधान सभा में सुधीर चंद्र राय चौधरी जैसे अन्य लोग थे, जिन्होंने संशोधन का सक्रिय रूप से विरोध किया। राय चौधरी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, डॉ. बिधान चंद्र रॉय, ने पहले जांच को आवश्यक समझा और बाद में इससे इंकार कर दिया। वे इस अचानक बदलाव का कारण जानना चाहते थे। श्यामा बाबू, आखिरकार, बिधान बाबू के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने सवाल किया, “मुख्यमंत्री की ओर से भारत सरकार को जांच करने के लिए प्रेरित करने की कोई पहल क्यों नहीं हुई?” उन्हें लगा कि संशोधन भारत के मुख्य न्यायधीश से जांच की मांग के मुख्य मुद्दे को भटका देगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ही जम्मू और कश्मीर सहित कहीं भी साक्ष्य का संज्ञान ले सकते थे। इस विशेष मामले में जम्मू और कश्मीर सरकार ही आरोपी पक्ष थी। फिर वह इस जांच पर कैसे निर्णय ले सकती थी? राय चौधरी ने बिधान चंद्र रॉय से केंद्र सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच की अपील की।

अपनी रणनीति में सफल हुई कांग्रेस

आश्चर्यजनक रूप से यह कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही थे, जिन्होंने संशोधन के पक्ष में तर्क दिए। यहाँ तक कि डॉ. बिधान चंद्र रॉय ने भी कहा, “रक्षा, विदेशी मामले और संचार जैसे विषयों को छोड़कर, भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियाँ जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित नहीं होतीं। संविधान के प्रावधानों का सहारा लेते हुए, श्री शंकर प्रसाद मित्रा द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

पश्चिम बंगाल में विधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव को जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुभाग में गृह मंत्रालय को भेजा गया। गृह मंत्रालय ने 26 फरवरी 1954 को इसकी प्राप्ति की पुष्टि की। इसके बाद मामला तब तक रुका रहा जब तक कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 28 अगस्त 1954 को प्रस्ताव पर पूरी बहस की कार्यवाही को गृह मंत्रालय को नहीं भेजा। गृह मंत्रालय की संबंधित फाइलों से निम्नलिखित टिप्पणी है: “यह विचार करने के लिए है कि क्या हम पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित कर सकते हैं कि चूंकि यह मामला मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर सरकार से संबंधित है, भारत सरकार ने इसे आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच का अनुरोध संसद में उठाया गया, तो हमने जो रुख अपनाया वह यह था कि यह मामला केवल जम्मू और कश्मीर सरकार से संबंधित है। पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव इस रुख के अनुरूप है क्योंकि यह केवल भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वह इस अनुरोध को जम्मू और कश्मीर सरकार को भेजे। हमारे पास अब दो विकल्प हैं।

जम्मू कश्मीर ने नहीं की कोई जांच

हम या तो प्रस्ताव और कार्यवाही की प्रति जम्मू और कश्मीर सरकार को उनके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कार्य के लिए भेज सकते हैं, या हम कार्यवाही को पश्चिम बंगाल सरकार को वापस कर सकते हैं और उनसे जम्मू और कश्मीर सरकार को सीधे संबोधित करने के लिए कह सकते हैं। यद्यपि बाद वाला विकल्प सख्ती से सही हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक तरह की फटकार होगा, जहाँ डॉ. मुखर्जी की मृत्यु ने जनता के मन को बहुत आंदोलित किया है। इसलिए, यदि हम पहला विकल्प अपनाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ कोई गलतफहमी होने की संभावना है।” राज्य मंत्रालय के के.एन.वी. नंबी ने 7 सितंबर 1954 को इस नोट पर हस्ताक्षर किए। पहले विकल्प पर सचिव और मंत्री दोनों सहमत हुए। 22 सितंबर को, राज्य मंत्रालय ने प्रस्ताव को जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव को आवश्यक समझे जाने वाले कार्य के लिए भेजा। गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार को भेजे गए इस नियमित पत्र से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई जांच नहीं हुई।

एक तारांकित संसदीय प्रश्न में, गृह मंत्रालय से पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जून 1954 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के कारण की जांच के लिए जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लोक सभा के अध्यक्ष को अब इस प्रश्न की स्वीकार्यता पर निर्णय लेना था। गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव से डॉ. बिधान चंद्र रॉय के कथित दौरे के बारे में पूछा। बाद में गृह मंत्रालय ने लोक सभा सचिवालय को जवाब दिया कि उनके पास इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, सिवाय इसके जो समाचार पत्रों में डॉ. बी.सी. रॉय के जम्मू और कश्मीर में ठहरने के बारे में छपा था। पत्र में आगे कहा गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिरासत में मृत्यु से संबंधित परिस्थितियाँ जम्मू और कश्मीर सरकार से संबंधित थीं, न कि भारत सरकार से, और इसलिए यह प्रश्न सरकार के दायरे से बाहर है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 26 जुलाई 1954 की लोक सभा की मुद्रित सूची नंबर 21 में तारांकित प्रश्न को उन प्रश्नों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

5 अगस्त 1954 को, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव, गुलाम अहमद, ने राज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव, वी. नारायणन को लिखा, “जैसा कि आप जानते हैं, डॉ. बी.सी. रॉय छुट्टियाँ मनाने के लिए कश्मीर आए थे और उन्होंने यहाँ लगभग एक महीना बिताया। उन्होंने उस बंगले को देखा जहाँ स्वर्गीय डॉ. मुखर्जी ठहरे थे, साथ ही उस अस्पताल के कमरे को भी, जहाँ उन्हें मृत्यु से पहले ले जाया गया था। हमारे स्वास्थ्य सेवा निदेशक, कर्नल सर राम नाथ चोपड़ा, डॉ. रॉय को अस्पताल ले गए, जहाँ उन्होंने मौके पर कुछ मौखिक पूछताछ की हो सकती है। इसलिए, आप देखेंगे कि डॉक्टर द्वारा कोई आधिकारिक जांच नहीं की गई, और इसलिए उनके द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी।”

आश्चर्यजनक रूप से पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और भारत सरकार, तीनों सरकारों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक की असामयिक मृत्यु की परिस्थितियों की औपचारिक जांच शुरू करने में उदासीनता और जानबूझकर लापरवाही बरती।

(ये लेखक के अपने स्वयं के विचार हैं। आवश्यक नहीं कि पाञ्चजन्य उनसे सहमत हो।)

Topics: डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जीDr. Syama Prasad MukherjeeCongressnehruभारतीय जनसंघBharatiya Jana Sanghकांग्रेसजांचinvestigationनेहरूपश्चिम बंगालहिरासत में मृत्युजम्मू-कश्मीर1953Jammu and Kashmirdeath in custodyWest Bengal
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