अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में दोषी करार, 'हिसाब-किताब बराबर' की दी थी धमकी
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अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में दोषी करार, ‘हिसाब-किताब बराबर’ की दी थी धमकी

3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने के बाद अफसरों से हिसाब-किताब बराबर की धमकी दी थी।

by अमित मुखर्जी
May 31, 2025, 12:59 pm IST
in उत्तर प्रदेश
अब्बास अंसारी

अब्बास अंसारी

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मऊ। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हेट स्पीच मामले में मऊ MP/MLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया। अब्बास और उनके भाई उमर अंसारी पर भी आरोप सिद्ध हो गए हैं। कुछ देर में सजा का ऐलान होगा। मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को सजा होने के बाद कोई हंगामा न हो, इसलिए कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

3 मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने के बाद अफसरों से हिसाब-किताब बराबर की धमकी दी थी। कोतवाली थाने में इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और तीन अन्य लोगों पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को “देख लेने” की धमकी देने का आरोप था।

मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171 च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने विवेचना मे मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुफपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था।

Topics: विधायक अब्बास अंसारीहेट स्पीच मामलाअब्बास अंसारी हेट स्पीचअब्बास अंसारी दोषी करारहिसाब किताब बराबरAbbas Ansari hate speechमऊ समाचार
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