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National Herald case : राहुल-सोनिया ने अपराध से कमाए 142 करोड़, ED ने लगाए बड़े आरोप

ED ने कोर्ट में बताया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में 142 करोड़ की 'अपराध की कमाई' का लाभ उठाया।

Published by
SHIVAM DIXIT

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई के दौरान  ईडी ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस मामले में ₹142 करोड़ की “अपराध की कमाई” का फायदा उठाया।

अपराध की कमाई का न केवल अर्जन, बल्कि उपभोग भी : आरोप

ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि नवंबर 2023 में जब तक नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्तियों को जब्त नहीं किया गया था, तब तक आरोपी उस “अपराध की कमाई” का लाभ उठाते रहे थे।

ASG राजू ने अदालत को बताया- “अपराध की आय में सिर्फ वो संपत्तियां शामिल नहीं हैं जो अनुसूचित अपराध से अर्जित की गई हों, बल्कि ऐसी कोई भी अन्य संपत्ति जो उस आय से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी हो, वह भी धनशोधन के दायरे में आती है।”

प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग केस : ईडी

अदालत में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि न केवल इन संपत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया में, बल्कि उन्हें अपने पास बनाए रखने के दौरान भी धनशोधन (Money Laundering) किया गया है। प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के अलावा अन्य आरोपी भी शामिल हैं।

चार्जशीट की कॉपी सौंपने का आदेश

अदालत ने मामले में दाखिल आरोपपत्र की एक प्रति सुब्रमण्यम स्वामी जिनकी ओर से दायर की गई निजी शिकायत के आधार पर यह मामला शुरू हुआ को देने का आदेश दिया है। ईडी ने हाल ही में इस केस में चार्जशीट दाखिल की है। इसकी जांच 2021 में शुरू की गई थी, जबकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्वामी की 26 जून 2014 को दायर याचिका का संज्ञान लिया था।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस..?

नेशनल हेराल्ड केस की जड़ें उस आदेश में हैं जो ट्रायल कोर्ट ने 2015 में आयकर विभाग को दिया था, जिसमें नेशनल हेराल्ड से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच और गांधी परिवार की कर देनदारियों का मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी। ट्रायल कोर्ट का यह आदेश भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2013 में दाखिल की गई शिकायत के आधार पर आया था, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

स्वामी की शिकायत के अनुसार, सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) पर नियंत्रण प्राप्त किया, जो कि नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक है। दोनों की YIL में 86% हिस्सेदारी है।

आरोप है कि यह अधिग्रहण मात्र ₹50 लाख में किया गया, जबकि AJL से जुड़ी अचल संपत्तियों की अनुमानित कीमत ₹2,000 करोड़ से अधिक है।

पार्टी फंड का दुरुपयोग और ऋण की वसूली का आरोप

स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी फंड का दुरुपयोग करते हुए YIL के माध्यम से AJL द्वारा कांग्रेस को दिए गए ₹90.25 करोड़ के ऋण की वसूली के अधिकार हासिल कर लिए और वह भी इस राशि के एक अंश के बदले। ईडी अब YIL में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी, और उनके माध्यम से AJL तथा उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण की जांच कर रही है।

गौरतलब है कि दोनों नेताओं को 19 दिसंबर 2015 को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी।

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