उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के फूलपुर विधानसभा से सपा के बाहुबली विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव समेत चार दोषियों को सजा सुनाई गई। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायधीश अनुपम त्रिपाठी ने यह सजा सुनाई। चारों दोषियों को 3 – 3 महीने की सजा के साथ 1300 – 1300 का जुर्माना भी लगाया गया हैं। पूरा मामला वर्ष 2006 का है।
5 अप्रैल 2006 की सुबह रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ पवई चौराहे पर टेंट लगाकर आजमगढ़ और मिट्टुपुर मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया था। प्रशासनिक कार्य में बाधा और आम जनता को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष पवई मूलचंद चौरसिया की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही और उचित साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर न्यायालय ने रमाकांत यादव निवासी सरावा थाना दीदारगंज, दया भास्कर निवासी मैनुद्दीनपुर, रामकिशुन राजभर निवासी गद्दोपुर और रामकृपाल निवासी बस्ती चक थाना पवई को कोर्ट ने दोषी ठहराया। कोर्ट ने आईएस – 133 गैंग के लीडर रमाकांत यादव सहित चारों दोषियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया गया हैं। आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र में जहरीली शराब कांड में आरोपी रमाकांत यादव वर्तमान में जेल में बंद है।
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