देहरादून। दून अस्पताल परिसर में अवैध रूप से बनी मजार को हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि उक्त धार्मिक संरचना वक्फ बोर्ड में दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां चल रही सुनवाई के मद्देनजर 17 अप्रैल को वक्फ बोर्ड संपत्तियों की यथा स्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए हुए हैं। जबकि 25/26 अप्रैल की रात्रि में इसे हटा दिया गया।
मजार को लेकर यह याचिका वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की देखरेख में दाखिल की गई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले पर शासन स्तर से जवाब दाखिल करने के लिए विधिक राय ली जा रही है और 15 मई को सरकार के वकील अपनी बात प्रभावशाली रूप से सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे।
सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड संशोधन मामले की सुनवाई मामले में ही इस केस को भी सुना जाएगा। उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस खन्ना के रिटायर होने के बाद नए चीफ जस्टिस गवई और एक अन्य न्यायमूर्ति की अदालत में इसकी सुनवाई की जाएगी।
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