आजमगढ़ । कोतवाली पुलिस ने 2016 के धोखाधड़ी मुकदमे में फरार चल रहे मोहम्मद आदिल के घर पर कोर्ट के आदेश के बाद मुनादी कराई। 1 महीने अंदर हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले आदिल को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने 82 सीआरपीसी और 84 बीएस की तामिल मुनादी का निर्देश दिया था।
कोतवाली प्रभारी शशीमौली पांडेय ने बताया कि 2016 के एक षडयंत्र के मामले में फरार चल रहे मोहम्मद आदिल को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया है। आदिल के विरुद्ध एनबीडब्लू का आदेश जारी किया था। आदिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर पहले भी दबिश दिया था। आरोपी आदिल न तो गिरफ्तार हुआ और ना ही उसने न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया।
न्यायालय से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने मुनादी की कार्रवाई की। एक महीने के भीतर आदिल हाजिर नहीं होता है तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चल अचल संपत्ति की जानकारी भी इकठ्ठा किया जा रही है।
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