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उत्तराखंड:  हाई कोर्ट का देवभूमि में मजारों का सर्वे करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को प्रत्येक जिले में अवैध मजारों का सर्वे करने का निर्देश दिया। धामी सरकार ने अब तक 540 से अधिक अवैध मजारें हटाईं, 200 से अधिक का सर्वे बाकी।

by उत्तराखंड ब्यूरो
Apr 26, 2025, 02:10 pm IST
in उत्तराखंड
Nainital High court

नैनीताल हाई कोर्ट

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नैनीताल उच्च न्यायालय की जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वो प्रत्येक जिले में मजारों का सर्वे करवाएं।

बीते दिन रुद्रपुर इंदिरा चौक राष्ट्रीय हाई वे की अवैध मजार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हटाए जाने की मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को कहा कि जिले वार कमेटी बना कर मजारों का सर्वे कराया जाए और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए।

उल्लेखनीय है कि धामी सरकार राज्य में 540 से अधिक अवैध मजारों को अतिक्रमण मानते हुए हटवा चुकी है और अभी दो सौ से अधिक अवैध मजारें राज्य में और बताई जा रही है। इनमें ज्यादातर अवैध मजारें सरकारी भूमि पर बनाई गई है।

Topics: हाई कोर्टHigh CourtमजारनैनीतालNainitalउत्तराखंड अवैध मजारshrineUttarakhand illegal shrine
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