पंजाब में गैंगस्टरों का बुलेटप्रूफ दबदबा : हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार
July 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत पंजाब

पंजाब में गैंगस्टरों का बुलेटप्रूफ दुस्साहस : हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, क्या नपेगी AAP सरकार?

पंजाब में A कैटेगरी गैंगस्टर द्वारा बिना अनुमति बुलेटप्रूफ गाड़ी का उपयोग कर कानून-व्यवस्था को चुनौती देने पर हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने इसे राज्य की प्रशासनिक विफलता करार देकर लगाई फटकार

by राकेश सैन
Apr 9, 2025, 06:51 pm IST
in पंजाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

देश के सीमावर्ती राज्य में एक तरफ जहां आतंकवाद व गैंगस्टरवाद का जहरीला कॉकटेल बढ़ रहा है उससे दोगुनी रफ्तार में सरकार की लापरवाही भी बढ़ती दिखाई दे रही है। बुलेटप्रूफ वाहन वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं परंतु पंजाब में गैंगस्टर इन वाहनों का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को ‘चौंकाने वाली स्थित’ बताते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी लचर हो चुकी है।

जस्टिस कुलदीप तिवारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने चिंता जताते हुए कहा कि एक ऐसा अपराधी, जिस पर लगभग 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जो ‘ए-श्रेणी’ का गैंग्सटर घोषित किया जा चुका है, वह खुलेआम बुलेटप्रूफ वाहन का उपयोग करता रहा और राज्य की मशीनरी इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही।

कोर्ट ने यह टिप्पणी होशियारपुर निवासी कमलेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसकी एक टोयोटा फाच्र्यूनर गाड़ी, जिसे पुलिस ने 8 सितंबर 2024 से जब्त कर रखा है, लौटाई जाए। याचिकाकर्ता ने बताया कि यह गाड़ी उसके बेटे द्वारा उपयोग की जा रही थी जिसने उसे बुलेटप्रूफ में तब्दील करवाया था। इस गाड़ी की जब्ती को अवैध बताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि यह पुलिस द्वारा की गई अवैध कार्रवाई है। इस याचिका के पीछे की कहानी चौंकाने वाली है। याचिकाकर्ता का बेटा जिसे ‘ए कैटेगरी’ गैंगस्टर बताया गया है और जो लगभग 41 आपराधिक मामलों में शामिल हैं (14 विचाराधीन), उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था।

हैरानी की बात यह है कि उस गाड़ी को बिना किसी आधिकारिक अनुमति के बुलेटप्रूफ में तब्दील कर दिया गया था। कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को ‘आंखें खोल देने वाली स्थिति’ बताया और पूछा कि आखिर एक खूंखार अपराधी इतनी आसानी से बुलेटप्रूफ गाड़ी कैसे बनवा सकता है।

इस गंभीर खुलासे के बाद कोर्ट ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय व सडक़ परिवहन मंत्रालय को भी याचिका में पक्षकार बना दिया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को भी आदेश दिया है कि वह इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की जानकारी व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए अगली सुनवाई तक दें।

पंजाब में बुलेटप्रूफ गाडिय़ों के मोडिफिकेशन का कोई नियम नहीं- डीजीपी

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पंजाब के डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा था जिसमें पंजाब में बुलेटप्रूफ गाडिय़ों के मोडिफिकेशन से संबंधित नियमों व उन्हें बनाने वाली एजेंसियों की जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में डीजीपी गौरव यादव द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया कि पंजाब में ऐसी कोई नीति या नियमावली मौजूद ही नहीं है।

उन्होंने कहा कि अब राज्य के सुरक्षा विंग को इस मुद्दे पर विचार करने और सरकार के साथ मिलकर एक समिति गठित करने के लिए कहा गया है ताकि उचित दिशा-निर्देश बनाए जा सकें।

इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति या एक वाहन का नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य में प्रशासनिक विफलता और आपराधिक तत्वों को खुली छूट दिए जाने का संकेत है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में गैंग्सटरों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलना, उनकी ताकत को और बढ़ावा देने जैसा है, जो कानून के शासन के लिए खतरनाक है। देखते हैं कि अदालत की चपत के पाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी देर बाद जागती है।

Topics: Law and Orderपंजाब गैंगस्टरPunjab law and orderबुलेटप्रूफ वाहनPunjab gangstersहाईकोर्ट टिप्पणीपंजाब गैंगस्टर मामलाbulletproof vehiclesबुलेटप्रूफ गाड़ी गैंगस्टरHigh Court remarksAAP सरकार लापरवाहीGangster Bulletproof Vehicleपंजाब हाईकोर्ट टिप्पणीGaurav Yadav DGPआम आदमी पार्टीFortuner Bulletproof Modificationकानून व्यवस्थाअदालत की फटकार AAP
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

Punjab crime

जालंधर में पेट्रोल बम हमला, अबोहर में हत्या: पंजाब में बढ़ता अपराध का ग्राफ

Knawar Yatra 2025

कांवड़ मेला 2025: कांवड़ यात्रा मार्ग पर शराब मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, हुड़दंग बर्दाश्त नहीं, DGP सख्त

पंजाब में ISI प्रायोजित हथियार मॉड्यूल का पर्दाफाश

पंजाब में नशा तस्करों से परेशान ग्रामीण

नशे की गिरफ्त में पंजाब: बठिंडा के गांव में लगे ‘हमारा गांव बिकाऊ है’ के पोस्टर

Hyderabad police Issues Notice to T Raja Singh

धमकियों के बाद भी बिना सुरक्षा के घूम रहे टाइगर राजा सिंह, चिंतित हैदराबाद पुलिस ने कहा-बुलेटप्रूफ एस्कॉर्ट में रहें

भगवंत मान इतने गुस्से में क्यों हैं ? पूछ रहा पंजाब !

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

उत्तराखंड : BKTC ने 2025-26 के लिए 1 अरब 27 करोड़ का बजट पास

लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला: लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा बढ़ाने की सीबीआई याचिका स्वीकार

कन्वर्जन कराकर इस्लामिक संगठनों में पैठ बना रहा था ‘मौलाना छांगुर’

­जमालुद्दीन ऊर्फ मौलाना छांगुर जैसी ‘जिहादी’ मानसिकता राष्ट्र के लिए खतरनाक

“एक आंदोलन जो छात्र नहीं, राष्ट्र निर्माण करता है”

‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, हाईकोर्ट ने दिया ‘स्पेशल स्क्रीनिंग’ का आदेश

उत्तराखंड में बुजुर्गों को मिलेगा न्याय और सम्मान, सीएम धामी ने सभी DM को कहा- ‘तुरंत करें समस्याओं का समाधान’

दलाई लामा की उत्तराधिकार योजना और इसका भारत पर प्रभाव

उत्तराखंड : सील पड़े स्लाटर हाउस को खोलने के लिए प्रशासन पर दबाव

पंजाब में ISI-रिंदा की आतंकी साजिश नाकाम, बॉर्डर से दो AK-47 राइफलें व ग्रेनेड बरामद

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies