देश में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। मुस्लिम युवकों द्वारा पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को झूठे प्रेमजाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। कई मामलों में हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद उन पर जबरन कन्वर्जन और नमाज पढ़ने का भी दबाव बनाया जाता है। अगर वह ऐसा करने से इनकार कर देती हैं, तो उन्हें मारा पीटा जाता है। कुछ मामलों में मुस्लिम युवकों का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल होता है। यह रिपोर्ट वर्ष 2022 से 2025 तक मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों से किए गए यौन शोषण की 10 प्रमुख घटनाओं पर आधारित है।
1. हिंदू बनकर लव जिहाद करने वाले आलिम को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश के बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक मोहम्मद आलिम ने खुद को आनंद बताकर हिंदू लड़की को पहले झूठे प्रेमजाल में फंसाया। फिर तीन साल तक उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसने अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर पीड़िता को इन्हें वायरल करने की धमकी दी। आलम की धमकियों से परेशान आकर पीड़िता ने सितंबर 2024 में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 5 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आलिम को दुष्कर्म और जबरन गर्भपात का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
2. हिंदू बनकर मुस्लिम बाप—बेटे ने जनजातीय लड़की का किया बलात्कार
गुजरात के नर्मदा जिले की एक अदालत ने लव जिहाद के मामले में 22 फरवरी 2024 को मुस्लिम युवक को 10 साल की सजा सुनाई थी। इम्तियाज ने खुद को हिन्दू बताकर जनजातीय समुदाय की एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने डेडियापाड़ा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद जिला न्यायालय ने इम्तियाज पठान को 10 साल की सजा सुनाई थी। उस पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं, उसके अब्बा शब्बीर को 3 साल की सजा दी गई थी।
3. गुजरात में लव जिहाद के आरोपी अशद को 20 साल की सजा
गुजरात में सूरत पोक्सो कोर्ट ने जस्टिस शकुंतला नरेश सोलंकी की अध्यक्षता में 18 मार्च 2025 को नाबालिग हिंदू लड़की से बलात्कार करने के आरोप में अशद अल्ताफ को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्ताफ ने नाबालिग लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया था। उसे पुलिस ने 22 सितबंर 2023 को गिरफ्तार किया था। अशद पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन), 450, 465, 468, 471 और 120 (बी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 और 17 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
4. अनुसूचित युवती के साथ बलात्कार और कन्वर्जन के जुर्म में उम्रकैद
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 6 मार्च 2024 को कन्वर्जन कराकर एक अनुसूचित जाति की युवती के साथ शादी करने के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही कोर्ट ने 4 लाख 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र में अनुसूचित युवती ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अनीस नाम के मुस्लिम युवक ने अपना नाम आकाश बताकर उसे बहला-फुसलाकर कन्वर्जन कराया। वह उसके साथ कई महीनों तक रेप करता रहा। इतना ही नहीं आरोपी जबरन उससे नकदी और जेवरात लेकर भी फरार हो गया था। बाद में उसे पता चला कि आकाश का असली नाम अनीस है और वह पहले से शादीशुदा भी है। इसके बाद महिला ने अनीस के खिलाफ केस दर्ज कराया।
जांच के बाद आरोपी अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। महिला ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में जबरन कन्वर्जन कराने, दुष्कर्म और एससी-एसटी होने के साक्ष्य पेश किए थे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनीस को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
5. नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले सैयद असगर को उम्र कैद
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और जबरन कन्वर्जन के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 15 अप्रैल 2024 को 35 वर्षीय सैयद असगर अली पुत्र सैयद ताजुद्दीन अली को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उसे पोक्सो, एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के साथ ही मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया था।
प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया था कि 10 जून 2021 को 16 वर्ष पांच माह की नाबालिग के लापता हो जाने पर पिता ने थाना कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद असगर का जुर्म सामने आया था। घटना के लगभग 50 दिन बाद मिली पीड़िता ने बताया था कि असगर शादी का झांसा देकर उसे अंबिकापुर ले गया था, जहां उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और कन्कावर्जन भी दबाव बनाया।
6. हिंदू लड़की का अपहरण कर कई महीनों तक किया दुष्कर्म, अंसारी को 14 साल की सजा
झारखंड के कोडरमा में जिला न्यायालय ने 30 वर्षीय रिंकू अंसारी अब्बा का नाम मोहम्मद गुलाम मुस्तफा को नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण कर जबरन कन्वर्जन कराने के आरोप में 19 अप्रैल 2024 को 14 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोडरमा के सतगामा थाने में 18 मार्च, 2013 को पीड़िता ने रिंकू अंसारी पर मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया था कि रिंकू उसका कई महीनों से दुष्कर्म कर रहा था। वह जब भी अपने घर से बाहर जाता था तो उसके कमरे के बाहर ताला लगा देता था, ताकि लड़की भाग न पाए।
7. रायबरेली में तीन साल तक हिंदू युवती का किया यौन शोषण, आजम को 10 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुस्लिम युवक आजम आलम ने फर्जी पहचान बताकर हिंदू लड़की को अपने प्रेमजाल में फांसकर तीन साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में आजम को दोषी ठहराते हुए 22 अक्टूबर 2024 को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। पीड़िता ने बताया था कि वर्ष 2021 में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। उसकी मां बीमार रहती थी। इस पर आजम ने उससे कहा कि वह उसकी मां का इलाज करा देगा। इस बात का फायदा उठाकर वह उसके घर आने जाने लगा। एक दिन उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच उसने वीडियो भी बना लिया था, जिसके जरिये ब्लैकमेल करके उससे 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा।
8. हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर, तीन साल की सजा
मध्य प्रदेश के विदिशा में मुस्लिम युवक अरबाज ने खुद को अमित बताकर सितंबर 2021 में हिंदू लड़की को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसने पीड़िता पर शादी करने और कन्वर्जन करने का दबाव बनाया। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां जिला न्यायालय ने 2 अगस्त 2024 को विभिन्न धाराओं में आरोपी अरबाज को तीन साल की सजा सुनाई, साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
9. जबरन कन्वर्जन की धमकी देने वाले साबिर को आजीवन कारावास
मध्य प्रदेश के इंदौर के हातोद में मुस्लिम युवक साबिर खान ने हिंदू लड़की के साथ चाकू की नोंक पर दुष्कर्म किया। साबिर ने उसे धमकी दी थी कि उसे मुस्लिम बनना पड़ेगा और निकाह करना होगा। नहीं तो वह सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल कर देगा। इससे पीड़िता बहुत घबरा गई और सारी बातें अपने माता-पिता व भाई को बताई और उन्हें साथ लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 अगस्त 2023 को सजा सुनाई। म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 में आरोपी मोहम्मद साबिर उम्र 20 वर्ष, निवासी इंदौर को 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। साथ ही 56 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
10. नाबालिग लड़की का अपहरण करने के जुर्म में मोहम्मद अफजाल को 5 वर्ष की सजा
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नाबालिग लड़की का जबरन अपहरण करने के जुर्म में मोहम्मद अफजाल को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मद अफजाल ने खुद को अरमान कोहली बताकर 16 वर्षीय हिंदू लड़की को पहले अपने प्रेमजाल में फंसाया फिर निकाह करने के लिए उसका अपहरण कर लिया।
पीड़िता के पिता को जब अफजाल की सच्चाई पता चली तो उन्होंने थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। 17 सितबंर 2022 को अदालत में मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी अफजाल को 5 साल की जेल की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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