नई दिल्ली, 07 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मामले में गौतम अडानी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अडानी ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे धारावी प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। सेक्लिंक कंपनी ने वर्ष 2018 में इस प्रोजेक्ट के लिए 7200 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाई थी, लेकिन इस टेंडर को बाद में सरकार ने निरस्त कर दिया था। इस प्रोजेक्ट को दुबई की कंपनी सेक्लिंक ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
इसके बाद अडानी ग्रुप ने वर्ष 2022 में 5069 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाई थी और उसे इस प्रोजेक्ट का टेंडर मिल गया। उसके बाद सेक्लिंक कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने सेक्लिंक की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को सेक्लिंक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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