उत्तर प्रदेश

“जेल में पूजा पर रोक? कोर्ट सख्त, फिरोजाबाद जेल अधीक्षक से मांगा जवाब!”

"फिरोजाबाद जेल में बंदी ने पूजा न करने देने की शिकायत की। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से 11 मार्च तक स्पष्टीकरण मांगा। क्या है पूरा मामला? पढ़ें!"

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WEB DESK

फिरोजाबाद : (हि.स.)। फिरोजाबाद जिला जेल में बंद एक बंदी ने कारागार प्रशासन पर जेल में पूजा-अर्चना न करने देने का आरोप लगाया है। इस मामले में उसने न्यायालय से शिकायत की है। फिरोजाबाद न्यायालय ने जेल में पूजा के इस मामले में गुरुवार को जेल अधीक्षक से 11 मार्च तक स्पष्टीकरण मांगा है।

जिला कारागार में निरुद्ध एक बंदी ने अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडे के न्यायालय में विचाराधीन एक पत्रावली में एक शिकायती पत्र जिला कारागार के प्रांगण में धार्मिक क्रिया-कलाप न करने देने के सम्बन्ध में दिया है। प्रार्थना पत्र में आरोप है कि हनुमान जी का एक मन्दिर बैरक संख्या 9-10 के बराबर में पाठशाला के अन्दर है। जहाँ पर जेल में निरुद्ध मुलजिम चोला चढ़ाते और शाम को आरती करते थे। वहां दो महीने से बंदियों को पूजा नहीं करने दी जा रही है।

बंदी ने कोर्ट को दी शिकायत में कहा कि पूछने पर उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है साथ ही गाली-गलौज, मारपीट या दूसरी जेल में भेजने की धमकी दी जाती है। बैरक में रखीं किताबें भी फेंक दी जाती हैं। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) सर्वेश कुमार पांडे ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने जेल अधीक्षक से 11 मार्च 2025 तक स्पष्टीकरण मांगा है। जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

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