हरियाणा

‘जहर बोलकर बुरी तरह फंसे अरविंद केजरीवाल’ : कोर्ट के आदेश पर AAP प्रमुख के खिलाफ दर्ज हुआ केस

धार्मिक भावनाएं भड़काने, दो राज्यों के लोगों के बीच दंगे भड़काने और भड़काऊ बयानबाजी करने के गंभीर आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 192, 196, 197, 248-ए और 299 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

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SHIVAM DIXIT

चंडीगढ़ । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत के आदेशों पर की है।

भड़काऊ बयान पर मुकदमा दर्ज

शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता जगमोहन मनचंदा ने अरविंद केजरीवाल पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने, दो राज्यों के लोगों के बीच दंगे भड़काने और भड़काऊ बयानबाजी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 192, 196, 197, 248-ए और 299 के तहत शाहबाद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

केजरीवाल के बयान से जनता में फैली दहशत

जगमोहन मनचंदा ने कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने का निराधार और अप्रमाणित बयान दिया। उनका यह बयान न केवल हरियाणा सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास था, बल्कि इससे जनता के बीच दहशत और कलह बढ़ाने की कोशिश भी की गई।

उन्होंने कहा कि यमुना नदी हरियाणा और लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है, लेकिन केजरीवाल के इस भड़काऊ बयान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

अंतरराज्यीय सद्भाव को कमजोर करने का आरोप

अधिवक्ता जगमोहन मनचंदा ने कहा कि एक बड़े सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा इस तरह का भ्रामक और अपमानजनक बयान अंतरराज्यीय सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ सरकारी संस्थाओं में जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है।

कोर्ट ने पुलिस को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद मंगलवार शाम केजरीवाल पर शाहबाद पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया।

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