राजस्थान विधानसभा में आज स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज राजस्थान विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। इस पर बजट सत्र में बहस होगी और इसे पारित किया जाएगा लेकिन पारित करने की तारीख बाद में तय की जाएगी। इस विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे कलेक्टर को सूचित करना होगा, धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचित करना आवश्यक होगा।
विधेयक में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा। विधेयक में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा, अगर यह साबित हो जाता है कि शादी का मकसद धर्म परिवर्तन है तो फैमिली कोर्ट उस शादी को अवैध घोषित कर सकता है।
अगर कोई पहली बार धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर किसी नाबालिग या एससी-एसटी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। सामूहिक धर्म परिवर्तन या बार-बार धर्म परिवर्तन कराने पर भी सख्त सजा का प्रावधान है।
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