नैनीताल: कॉर्बेट सिटी रामनगर के एक युवक को नाबालिग लड़की को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां भगतपुर मडियाल रामनगर नैनीताल निवासी सलमान नाम के युवक ने नीरज बनकर रामनगर की 16 साल की नाबालिग को झांसा देकर उससे दोस्ती कर ली।
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21 जुलाई 2021 को आरोपी युवक नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि आरोपी सलमान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। डीएनए सैंपल की जांच से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पूरे मामले में न्यायालय ने गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सलमान को दोषी पाया गया।
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उत्तराखंड में इस तरह के कई मामले सामने आए है जिनमें नाबालिग हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम युवक पहचान छिपा कर अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं फिर उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, कई मामलों में वीडियो बना कर ब्लैक मेल करने जैसे आरोप भी सामने आए हैं।
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