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Waqf Amendment Act-2024: JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोक सभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी रिपोर्ट

वक्फ बिल पर जेपीसी ने सारे सुझावों पर चर्चा करने के बाद कुल 14 सुझावों के फाइनल ड्रॉफ्ट को स्वीकार कर लिया है।

Published by
Kuldeep singh

Waqf Amendment Act-2024: वक्फ संशोधन विधेयक-2024 के ड्राफ्ट को अडॉप्ट करने के बाद संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संसद में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्पीकर को वक्फ बिल पर संशोधित रिपोर्ट सौंपी।

इससे पहले बुधवार को जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विपक्ष के विरोध के बीच 16:10 के बहुमत से फाइनल बिल को अडॉप्ट कर लिया था। इसके तहत 14 संशोधनों को मंजूर कर लिया गया था। संशोधित वक्फ बिल में जेपीसी ने राज्य वक्फ बोर्डों में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का आह्वान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार के ऊपर के स्तर के अधिकारी को राज्य सरकार जांच के लिए नामित कर सकती है।

समिति ने दाउदी बोहरा और आगाखानी मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने के लिए एक संशोधन को भी अपनाया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अधिकतर निकाय सुन्नी मुस्लिम बहुल हैं।

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क्या है खास

  • मुस्लिम होने का दावा करने वाला व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति वक्फ को दान करना चाहता है, तो उसे सबूत पेश करने होंगे कि वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करता आ रहा है।
  • वक्फ से संबंधित विवादों की जांच के लिए राज्य सरकार कलेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी को सौंप सकती है।
  • विधवाओं और अनाथों के लिए कल्याणकारी उपायों पर फैसले के लिए वक्फ बोर्डों को कानून द्वारा अनिवार्य करने की जगह अनुमति देने का प्रस्ताव।
  • वक्फ बोर्ड काउंसिल में कम से कम दो मुस्लिमों का होना अनिवार्य है, यह केंद्र या राज्य द्वारा तय अधिकारी से अलग होगा।
  • किसी भी प्रकार की विवादित संपत्तियों को दान नहीं किया जा सकेगा।
  • वक्फ ट्रिब्युनल में तीन सदस्य होंगे, तीसरा इस्लामिक स्कॉलर होगा।

उल्लेखनीय है कि मुस्लिम संगठनों ने जिलाधिकारी को जांच अधिकारी बनाने का विरोध किया था। मुस्लिमों का कहना था कि जिला कलेक्टर राजस्व अभिलेखों के प्रमुख होते हैं, ऐसे में उनके द्वारा निष्पक्ष जांच की आशा नहीं की जा सकती।

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