'लिव इन रिलेशनशिप' के चलन से चिंतित इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहा-नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए सोचने की जरूरत
May 8, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत उत्तर प्रदेश

‘लिव इन रिलेशनशिप’ के चलन से चिंतित इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहा-नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए सोचने की जरूरत

जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव ने टिप्पणी की कि इस वक्त हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां पर लोगों के सामान्य आचरण, युवाओं के परिवार और नैतिक मूल्यों में बदलाव आ रहा है। ऐसे में समाज को नैतिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए एक व्यवस्थागत ढांचे की आवश्यकता है।

by Kuldeep singh
Jan 25, 2025, 12:46 pm IST
in उत्तर प्रदेश
Allahabad high court

इलाहाबाद हाई कोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

समाज में आधुनिकता के नाम पर नया ट्रेंड चलने लगा है। इसके तहत युवा शादी विवाह से बचने और कथित आजादी के नाम पर ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन, इससे अपराध में वृद्धि हुई है औऱ नैतिकता के मूल्यों का भी ह्वास हो रहा है। इस चलन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये वो समय है, जब हमें इस पर सोचना चाहिए और समाज में नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए समाधान को ढूंढने की आवश्यकता है।

हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी वाराणसी के एक मामले से जुड़ी है, जिसमें आकाश केसरी नाम के एक युवक को इंडियन पीनल कोड और एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर आरोप था कि उसने एक महिला से शादी का झूठा वादा किया और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला गर्भवती हो गई तो युवक ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया और शादी से इंकार कर दिया। आरोपी पर महिला के साथ मारपीट करने और गाली देने का भी आरोप है।

मामला वाराणसी की एससी/एसटी अदालत गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। इसके बाद उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां आरोपी के वकील ने दलील दी कि आकाश और महिला के बीच जो शारीरिक संबंध बने थे वो आपसी सहमति से बने थे। दोनों ही लंबे वक्त तक लिव इन रिलेशनशिप में थे। ऐसे में जब भी दोनों के बीच संबंध बने तो वो आपसी सहमति से ही बने। इस दरमियान दोनों 6 साल तक लिव इन में रहे। बाद में हाई कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर अभियुक्त को जमानत दे दी।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव ने टिप्पणी की कि इस वक्त हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां पर लोगों के सामान्य आचरण, युवाओं के परिवार और नैतिक मूल्यों में बदलाव आ रहा है। ऐसे में समाज को नैतिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए एक व्यवस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। लिव इन रिलेशनशिप को समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन, इन सब के बाद भी युवा वर्ग इसकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है, ताकि वो अपने पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बच सके। जिम्मेदारी से बचने की इसी भावना के कारण लिव इन रिलेशनशिप का क्रेज बढ़ता जा रहा है।

Topics: Allahabad High Courtइलाहाबाद हाई कोर्टलिव इन रिलेशनशिपlive in relationshipलिव इनलिव-इन रिलेशनशिप पर हाई कोर्टlive inhc worried about Live in
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

राहुल गांधी

राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 10 दिन का समय

इलाहाबाद हाई कोर्ट

आर्य समाज मंदिर में वैदिक या अन्य हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह वैध : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वालों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Rahul Gandhi

वीर सावरकर पर बुरे फंसे राहुल गांधी : हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका

Allahabad high court

उत्तर प्रदेश में 582 जजों का तबादला: ज्ञानवापी मामले के जस्टिस रवि कुमार भी शामिल

भारत का सुप्रीम कोर्ट

‘ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं…’ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, आदेश पर प्रतिबंध

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

घुसपैठ और कन्वर्जन के विरोध में लोगों के साथ सड़क पर उतरे चंपई सोरेन

घर वापसी का जोर, चर्च कमजोर

‘आतंकी जनाजों में लहराते झंडे सब कुछ कह जाते हैं’ : पाकिस्तान फिर बेनकाब, भारत ने सबूत सहित बताया आतंकी गठजोड़ का सच

पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक : ओटीटी पर पाकिस्तानी फिल्में और वेब सीरीज बैन, नहीं दिखेगा आतंकी देश का कंटेंट

Brahmos Airospace Indian navy

अब लखनऊ ने निकलेगी ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल : 300 करोड़ की लागत से बनी यूनिट तैयार, सैन्य ताकत के लिए 11 मई अहम दिन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान की आतंकी साजिशें : कश्मीर से काबुल, मॉस्को से लंदन और उससे भी आगे तक

Live Press Briefing on Operation Sindoor by Ministry of External Affairs: ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

ओटीटी पर पाकिस्तानी सीरीज बैन

OTT पर पाकिस्तानी कंटेंट पर स्ट्राइक, गाने- वेब सीरीज सब बैन

सुहाना ने इस्लाम त्याग हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

घर वापसी: मुस्लिम लड़की ने इस्लाम त्याग अपनाया सनातन धर्म, शिवम संग लिए सात फेरे

‘ऑपरेशन सिंदूर से रचा नया इतिहास’ : राजनाथ सिंह ने कहा- भारतीय सेनाओं ने दिया अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय

उत्तराखंड : केन्द्रीय मंत्री गडकरी से मिले सीएम धामी, सड़कों के लिए बजट देने का किया आग्रह

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies