2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, जिससे उसके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं रहेगी। अमेरिकी सर्वोच्च अदालत ने तहव्वुर द्वारा दायर की गई अपील को खारिज करते हुए उसके प्रत्यर्पण के फैसले को बरकरार रखा।
तहव्वुर हुसैन, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, मुंबई हमलों के मामले में वांछित था और उस पर भारतीय नागरिकों के हत्या और आतंकवाद के आरोप हैं। भारत ने तहव्वुर हुसैन का प्रत्यर्पण कई सालों से मांगा था लेकिन उसे लेकर अमेरिकी न्यायालयों में विभिन्न कानूनी प्रक्रियाएं चल रही थीं। उसके वकील ने इस महीने की शुरुआत में अदालत में दलील दी थी कि अमेरिका और भारत के बीच की प्रत्यर्पण संधि में ‘अपराध’ की व्याख्या के आधार पर उसके प्रत्यर्पण को रोका जाए। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी, जिससे उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में कोई और देरी नहीं होगी।
तहव्वुर के खिलाफ अमेरिका में कई न्यायालयों में मुकदमे चल चुके थे, जिनमें उसके लिए प्रत्यर्पण से बचने का हर रास्ता बंद हो चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, भारत उसे अपनी अदालतों में लाकर उसकी सजा और दोष का निर्धारण करेगा।
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