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ट्रंप को जोर का झटका धीरे से! अदालत ने नागरिकता वाले आदेश को असंवैधानिक करार दिया, लगाई रोक

अमेरिका के 14वें संविधान संशोधन के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति उस देश का नागरिक है। फिर चाहे वो किसी भी देश का क्यों न हो।

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Kuldeep singh

अमेरिकी राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप को पद संभालते ही जोर का झटका धीरे से लगा है। अमेरिकी अदालत ने उनके उस आदेश को असंवैधानिक करार दे दिया है, जिसमें उन्होंने जन्म के आधार पर गैर अमेरिकियों को मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अस्थायी तौर पर इस आदेश को रोक दिया है।

अमेरिकी जिला जज जॉन कॉफेनॉर ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के गलत मानते हुए टिप्पणी की कि मुझे अब तक यह समझ नहीं आ सका है कि कोई भी कानूनविद कैसे इस आदेश को संवैधानिक मान सकता है। मेरी समझ से तो ये बाहर की बात है। स्पष्ट तौर पर कहें तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। कोर्ट ने ये फैसला उन चार राज्यों ओरेगन, इलिनोइस, एरिजोना और वाशिंगटन की याचिका पर दिया है, जिसमें इन राज्यों ने आरोप लगाया था कि प्रेसीडेंट का ये आदेश संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन करता है।

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14वें संविधान संशोधन के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति उस देश का नागरिक है। फिर चाहे वो किसी भी देश का क्यों न हो।

क्या है पूरा मामला

20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर दस्तखत किए। इसके अनुसार, उन लोगों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित किया जा सकेगा, जो अमेरिका में पैदा हुए हों, लेकिन विदेशी मूल के नागरिक हों। हालांकि, अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होता है और इसके माता अथवा पिता अमेरिका के नागरिक हुए तो ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल सकेगी। ट्रंप का यह आदेश 20 फरवरी से देश में प्रभावी होने वाला था।

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उनके इसी आदेश के खिलाफ अमेरिकी नागरिक स्वतंत्रता संघ (ACLU), प्रवासी संगठनों और एक गर्भवती महिला ने केस दायर किया था। उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष ऐसे करीब 1.5 लाख बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलती है, जो कि गैर अमेरिकी माता-पिता से जन्में हों।

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