दिल्ली

हिन्दू घृणा, पेंटिंग के जरिए देवी-देवताओं का अपमान, कोर्ट ने दिल्ली आर्ट गैलरी से MF के पेंटिंग्स हटाने का दिया आदेश

एमएफ हुसैन के खिलाफ वकील अमित सचदेवा ने शिकायत दर्ज कराई थी और हिन्दू देवी देवताओं के अपमान का आऱोप लगाया था।

Published by
Kuldeep singh

अपनी पेंटिंग के जरिए अक्सर हिन्दू देवी देवताओं के ऊपर ओछी टिप्पणी करने वाले दिवंगत कलाकार एमएफ हुसैन की दो पेंटिंग्स को जब्त करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साहिल मोंगा की अदालत ने प्रशासन को दिल्ली आर्ट गैलरी में हिन्दू देवी-देवताओं के ऊपर एमएफ हुसैन द्वारा बनाई गई आपत्तिजनक पेंटिंग्स को तुरंत हटाने को कहा।

क्या है पूरा मामला

मामला कुछ यूं है कि मकबूल फिदा हुसैन, जो कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान पद्म विभूषण से वर्ष 1991 में सम्मानित किए गए थे। वह अक्सर रचनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर हिन्दू देवी देवताओं का अपमान किया करते थे। इसी तरह से सनातन आस्था को घात लगाती दिल्ली आर्ट गैलरी में एमएफ हुसैन का दो पेंटिंग्स को लगाया गया था। इसमें हिन्दू देवी-देवताओं को आपत्तिजनक रूप में चित्रित किया गया था।

एक बार वकील अमित सचदेवा कनाट प्लेस स्थित आर्ट गैलरी में घूमने के लिए गए। वहां पर उन्होंने सनातन आस्था पर चोट करती उन दो पेंटिंग्स को देखा। उन्होंने उसकी फोटो क्लिक की और 9 दिसंबर 2024 को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में आरोपी दिवंगत आर्टिस्ट एमएफ हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। 10 दिसंबर को जब जांच अधिकारी ने आर्ट गैलरी का दौरा किया तो किसी ने वहां से उस पेंटिंग्स को हटा दिया और दावा किया गया कि वो तो वहां थी ही नहीं।

जांच चलती रही और 21 जनवरी 2025 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अधिकारियों को सही तरीके से एमएफ हुसैन की आपत्तिजनक पेंटिंग्स को हटाने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में आरोपी चित्रकार के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 94 के तहत केस दर्ज कराया गया था। बता दें कि हिन्दुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले एमएफ हुसैन ने 2006 में भारत छोड़कर कतर की नागरिकता ले ली थी। वर्ष 2011 में उनकी लंदन में 95 साल की आय़ु में मृत्यु हो गई थी।

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