उत्तराखंड: उधम सिंह नगर में दो अवैध मस्जिदों का निर्माण कार्य प्रशासन ने रुकवाया
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उत्तराखंड: उधम सिंह नगर में दो अवैध मस्जिदों का निर्माण कार्य प्रशासन ने रुकवाया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना डीएम की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल का नया निर्माण या मरम्मत का काम नहीं किया का सकता

by उत्तराखंड ब्यूरो
Dec 5, 2024, 03:37 pm IST
in उत्तराखंड
उधम सिंह नगर जिले में मस्जिद में हो रहा था निर्माण कार्य

उधम सिंह नगर जिले में मस्जिद में हो रहा था निर्माण कार्य

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उधम सिंह नगर। जिले के बाजपुर थाना क्षेत्र में दो मस्जिदों में हो रहे निर्माण कार्य को प्रशासन ने रुकवा दिया है। प्रशासन ने भूमि स्वामित्व के दस्तावेज दिखाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना डीएम की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल का नया निर्माण या मरम्मत का काम नहीं किया का सकता।

एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि बाजपुर तहसील में सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में मदीना मस्जिद और नूरी मस्जिद में नए निर्माण कराए जा रहे थे। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने काम रुकवा दिया है। मस्जिद के भूमि दस्तावेज और निर्माण की अनुमति दिखाने को कहा गया। मस्जिद के मौलवी ने कहा कि हमारे वकील आपको दस्तावेज दिखाएंगे इस पर तहसीलदार अक्षय भट्ट ने तब तक काम बंद करने के लिए आदेश दिया है।

बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान ने बताया कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी को निर्देश दिया गया है वह निर्माण कार्य नहीं करेगी। यदि ऐसा करेगी तो पुलिस प्रशासन एफआईआर लिखने के लिए बाध्य हो जाएगा। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि ये मस्जिदें यूपी बॉर्डर से लगते हुए क्षेत्र में हैं। बताया जाता है कि ये सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं।

सुल्तानपुर में मदीना मस्जिद कमेटी मोहल्ला आदर्श नगर में संचालित है। मदीना मस्जिद कमेटी को उक्त भूमि अकबरी बेगम पत्नी पत्नी अब्दुल कादिर निवासी काशीपुर के द्वारा पंजीकृत वसीयत की गई है। वर्तमान में उक्त भूमि मदीना मस्जिद कमेटी के नाम दर्ज नहीं है। उस भूमि को उत्तराखंड वफ्फ बोर्ड देहरादून द्वारा मदीना मस्जिद को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए निर्देश दिया गया था, लेकिन मदीना मस्जिद कमेटी ने उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं कराया। इस भूमि में मदीना मस्जिद कमेटी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिससे वर्तमान में निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। उस मजहबी प्रयोग न किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपाध्याय ने बताया कि नूरी मस्जिद मोहल्ला आदर्श नगर सुल्तानपुर में संचालित है। नूरी मस्जिद के अध्यक्ष व सचिव द्वारा उक्त मस्जिद के संबंध अपंजीकृत दानामा व अप्रमाणित खतौनी उपलब्ध उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त कमेटी के पास कोई भी वैध कागजात नहीं थे। उक्त मस्जिद में मजहबी कार्य शिक्षण कार्य लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है नूरी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष व सचिव को उक्त मस्जिद में कोई धार्मिक कार्य शिक्षण कार्य लाउड स्पीकर का प्रयोग न किए जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
इस मामले में पुलिस प्रशासन को सतर्कता बरतने को कहा गया है।

Topics: सुप्रीम कोर्टउत्तराखंड में अवैध मस्जिद और मजारउधम सिंह नगर में अवैध मस्जिदअवैध मस्जिद निर्माण कार्य
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