उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है, लेकिन हिन्दू पक्ष को भी एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में सकारात्मक संकेत मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश देते हुए कहा कि जब तक हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक संभल की स्थानीय अदालत कोई भी अगला कदम नहीं उठाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर टिप्पणी किए बिना उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होने के तीन दिन के भीतर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी।
मुस्लिम पक्ष के वकील हुफेजा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाने की अपील की थी। हालांकि, चीफ जस्टिस ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद और गोपनीय रखा जाएगा।
हिन्दू पक्ष के लिए सकारात्मक संकेत
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज करते हुए सर्वे रिपोर्ट के दाखिले की अनुमति दी, जिससे हिन्दू पक्ष को राहत मिली है। हिन्दू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद की भूमि पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे 1526 में बाबर ने ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई थी।
1991 का उपासना स्थल कानून और विवाद
मुस्लिम पक्ष 1991 के उपासना स्थल कानून का हवाला दे रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले धार्मिक स्थलों के जो स्वरूप थे, उन्हें बदला नहीं जा सकता। हिन्दू पक्ष का कहना है कि यह कानून ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की प्रक्रिया में बाधा नहीं बन सकता।
हिंसा और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया
संभल कोर्ट ने 19 नवंबर को सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद 24 नवंबर को हुए सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया। इस दौरान हिंसा हुई, जिसमें चार लोगों की जान चली गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेटी जांच के साथ न्यायिक आयोग का भी गठन किया है।
काशी मथुरा की तरह है संभल का विवाद
संभल का यह विवाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद जैसा ही है। धार के भोजशाला में सरस्वती मंदिर और अजमेर की दरगाह पर पहले शिव मंदिर होने के दावों जैसे मामले भी इसी श्रेणी में आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है और इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला हिन्दू पक्ष के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वे के जरिए उनके दावों को प्रमाणित करने का मौका देता है।
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