गुजरात

गुजरात: नकली जज बनकर करोड़ों की सरकारी जमीन निजी व्यक्ति के नाम की, मॉरिस के खिलाफ और केस दर्ज

Published by
सोनल अनडकट

कर्णावती: नकली जज बनकर नकली कोर्ट के जरिये करोड़ों की कीमत वाली सरकारी जमीन निजी व्यक्ति के नाम कर देने के स्कैम में नकली जज मोरिस सैम्युल क्रिश्चियन के खिलाफ और एक शिकायत दर्ज हुई है। जिसके चलते उसे फिर चार दिन के रिमांड पर लिया गया है।

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की करोड़ों की कीमत की जमीन के मामले में फर्जी निर्णय देकर सरकारी जमीन निजी व्यक्ति के नाम करने वाले नकली जज मॉरिस क्रिश्चियन के खिलाफ अहमदाबाद के कारंज पुलिस स्टेशन में और एक शिकायत दर्ज की गई है। जिसके चलते कारंज पुलिस ने साबरमती जेल में सजा काट रहे मॉरिस क्रिश्चियन का ट्रांसफर वारंट से कब्जा लेकर उसे कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी के चार दिन के रिमांड मंजूर किए हैं।

क्या है रिमांड की वजह

कोर्ट में सरकारी वकील ने मॉरिस की सात दिन की रिमांड मांगते हुए कहा कि नकली जज मॉरिस आर्बिट्रेशन जज के तौर पर काम कर रहा था। उसके खिलाफ कारंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में उसने कितने फर्जी आर्डर किये, किन-किन जगह पर उसकी ऑफिस खोली थी, आरोपी ने अलग-अलग कोर्ट से अलग-अलग प्रकार के आदेश लिए हैं वह क्या है, आरोपी ने फर्जी निर्णय सुनाकर जो पैसे लिए थे वह कितने थे और उन पैसों से कितनी प्रॉपर्टी आरोपी ने खरीदी है इन सभी की जांच होना जरूरी है। इसलिए आरोपी को 7 दिन के रिमांड पर भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकारी वकील की दलील को सुनकर आरोपी के चार दिन के रिमांड मंजूर किए हैं।

इसे भी पढ़ें: भारतीय कोस्टगार्ड ने 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी मरीन सिक्योरिटी से छुड़ाया

नकली जज मर्सिडीज लेकर ऑफिस जाता था

सरकारी वकील ने कहा कि नकली जज मॉरिस नकली कोर्ट तक पहुंचने के लिये मर्सिडीज कार का इस्तेमाल करता था। वह कार उसने बोपल विस्तार में कहीं छिपा कर रखी है। इस मामले भी उसकी पूछताछ जरूरी है।

मॉरिस के लेपटॉप को गायब करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नकली जज मॉरिस नकली कोर्ट के जरिये जो नकली निर्णय देता था, उसके सभी नकली कागजात समेत की कार्यवाही के लिये वह एक लेपटॉप इस्तेमाल करता था। दिलीप सिंह राठौड़ नाम के आरोपी ने वह लेपटॉप गायब कर दिया है, जिसके चलते उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जब मॉरिस रिमांड पर था तब दिलीप सिंह ने मॉरिस के घर से यह लेपटॉप गायब कर दिए थे। दिलीप सिंह ने जमानत के लिए  याचिका दायर की थी जिसे अहमदाबाद ज्यूडिशियल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

 

Share
Leave a Comment

Recent News