नैनीताल । हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्रांतर्गत चल रहे सर्वे कार्य के संबंध में बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त हल्द्वानी, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, उपजिलाधिकारी लालकुआं, रेलवे प्रतिनिधि आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बनभूलपुरा क्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमण कर कच्चे/पक्के मकान, आवासीय/गैर आवासीय मकानों में निवासरत मकान मालिक या किराएदारों के सत्यापन व सर्वे के कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा डेटा संरक्षण का कार्य ध्यानपूर्वक त्रुटिरहित किया जाए। बनभूलपुरा में अतिक्रमित क्षेत्र में निवासरत सदस्य की पुष्टि दस्तावेजों के आधार पर की जाए। पुष्टिकर्ता अधिकारी कर्मचारी उक्त संबंध में अपनी टिप्पणी दस्तावेजों के आधार पर करते हुए सर्वे रिपोर्ट को पूर्ण कर यथाशीघ्र सबमिट करें ताकि माननीय न्यायालय हेतु शासन को रिपोर्ट भेजी जा सके।
उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी रेलवे भूमि पर अतिक्रमण क्षेत्र में बनभूलपुरा का हिस्सा भी है,जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीखों में रेलवे और नैनीताल जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए थे ।
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