केरल के इरोड से इस्लामिक कन्वर्जन का मामला प्रकाश में आया है, जहां वामपंथियों एसडीपीआई के पूर्व कार्यकर्ता हसन बधुशा नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने हिन्दू महिला और उसकी बेटी का इस्लामिक कन्वर्जन कराने की कोशिश की। उसने महिला सनातन धर्म को लेकर उल्टी-सीधी बातें बताकर बरगलाया और उसकी बेटी को कन्वर्जन के इरादे से कुरान पढ़ने के लिए दी। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ये मामला कुछ यूं है कि इरोड जिले के कोल्लमपलायम के रहने वाले 42 वर्षीय डी सत्यमूर्ति ने बीते शुक्रवार को पुलिस थाना थुडियालुर में अवैध इस्लामिक कन्वर्जन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित पति की शिकायत के बाद कन्वर्जन की साजिश का खुलासा हुआ। महिला के पति सत्यमूर्ति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी एम आरती और कन्वर्जन का आरोप बधुशा दोनों बचपन के दोस्त हैं। उनकी पत्नी एक आईटी कंपनी में काम करती थी। जबकि बधुशा की थुडियालुर में ही एक दुकान है।
अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हसन बधुशा ने आरती से 2 लाख रुपए का कर्ज भी लिया था। साथ ही क्योंकि वो आरती को फंसाना चाहता था तो उसने आरती से शादी का वादा भी किया था। सत्यमूर्ति ने पुलिस में की शिकायत में कहा कि चूंकि दोनों बचपन के दोस्त थे, तो बधुशा अक्सर उनके घर पर आरती से मुलाकात करने के बहाने आता था। इसी बहाने उसने मेरे बारे में मेरी पत्नी के मन में दुर्भावनापूर्ण बातों को बैठाना शुरू कर दिया। आरोप ये भी है कि मुस्लिम बधुशा ने हिन्दू धर्म को नीचा दिखाते हुए पत्नी को इस्लाम की कथित महानता के बारे में बताना शुरू किया।
आरोप ये भी हैं कि आरोपी ने महिला की बेटी को भी अपने जाल में फंसाकर उसका इस्लामिक कन्वर्जन कराने की कोशिश की। 14 वर्षीय नाबालिग को उसने पढ़ने के लिए कुरान दी थी। इसका असर ये हुआ कि मेरी पत्नी और मेरे बीच कई प्रकार के झगड़े पैदा हो गए। पुलिस को सत्यमूर्ति ने बताया कि इसी से परेशान होकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ वो 1 जून 2024 को कोल्लमपलायम शिफ्ट हो गए। लेकिन, 8 जून को जब वो अपनी पत्नी के साथ थुडियालुर आए थे तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट भी की। साथ ही आरती से तलाक लेने के लिए धमकाया और कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बधुशा के खिलाफ शनिवार को आईपीसी की धारा 294 (अश्लील हरकतें, 323, 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द आदि बोलना) और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के अंतर्गत केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। इस बीच एसडीपीआई की भी सफाई आ गई है कि हसन बधुशा को 6 माह पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया गया था।
Leave a Comment