नई दिल्ली, (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने पूरक चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान और एक महिला मरियम सिद्दीकी को आरोपित बनाया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने पूरक चार्जशीट पर 4 नवंबर को और अमानतुल्लाह खान की जमानत पर 7 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
ईडी ने 110 पन्नों की पूरक चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने आरोपित मरियम सिद्दीकी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। ईडी ने कहा कि वह इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर रही है। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। 21 अक्टूबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ा दी थी। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो इस मामले के आरोपित जीशान हैदर और कौसर इमाम को दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराए। ईडी ने इसके लिए दो हफ्ते का समय देने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 5 नवंबर तक दस्तावेजों की सूची दोनों सह-आरोपितों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह ही मुख्य आरोपित है। इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। अमानतुल्लाह ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त है।
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