दिल्ली

उर्दू सीखने गई बच्ची को चूमा, गुप्तांग में…, मदरसे के मौलवी को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

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Kuldeep singh

मदरसों से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि अमुक मौलवी ने बच्चों का यौन शोषण किया। इसी तरह की एक औऱ घटना एक बार फिर से सामने आई है, जहां चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के दोषी मौलवी को 12 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला वर्ष 2018 में दिल्ली के एक मदरसे में मौलवी ने अब्दुल वाहिद नाम के 42 वर्षीय मौलाना ने 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया। इस मामले में अतिरिक्त जज सुशील बाला डागर ने यौन अपराधों से बच्चों से संरक्षण (POSCO) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक योगिता कौशिक दहिया के मुताबिक, बच्ची जब उर्दू सीखने के लिए मदरसे में गई थी, उसी दौरान अवसर का लाभ उठाकर मौलवी ने इस वारदात को अंजाम दिया।

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इस तरह की नीच हरकत के लिए वह किसी भी तरह की सहानुभूति का हकदार नहीं हो सकता। इस मामले में सुनवाई के दौरान 14 अक्तूबर को बच्ची ने अदालत में बताया था कि वर्ष 2018 में उसके साथ इस तरह की घटना हुई थी, जब आरोपी ने जबरदस्ती उसे चूमा और उसके गुप्तांग में अपनी उंगली डाल दी थी।

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बहरहाल पीड़िता के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़िता को साढ़े 10 लाख का मुआवजा भी दिया। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चों की देखरेख करे और उन्हें इस तरह के अपराधियों के हाथों से शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाए। इस तरह की वारदातों से बच्चों का जीवन गहराई से प्रभावित होता है।

 

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