उत्तराखंड: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले वसीम, रिहान को 20 साल कठोर कारावास की सजा, 52,000 का जुर्माना भी
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उत्तराखंड: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले वसीम, रिहान को 20 साल कठोर कारावास की सजा, 52,000 का जुर्माना भी

by दिनेश मानसेरा
Oct 17, 2024, 11:19 am IST
in उत्तराखंड
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देहरादून: फास्ट ट्रैक कोर्ट (POSCO) जिला सेशन न्यायाधीश पंकज तोमर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो मुस्लिमों को दोषी करार देते हुए 20 बीस साल की सजा सुनाई है।

डोईवाला थाना क्षेत्र में 30 अप्रैल को हुई थी। इस वारदात में आरोपी वसीम अहमद और रिहान हैं। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट ने की थी। अब कोर्ट ने इन दोनों को दोषी करार देते हुए पीड़िता परिवार को 52 हजार रु का अर्थ दंड भी देने के लिए निर्देश दिए हैं।

इसे भी पढ़ें: ‘खाने में थूका या गंदगी मिली तो लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना’ : खाद्य सुरक्षा पर उत्तराखंड सरकार ने उठाया कड़ा कदम

इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने, फिर उसके साथ दुष्कर्म करने और जान से मार देने की धमकी दिए जाने के आरोप सिद्ध हुए हैं।

इसे भी पढ़ें: मुफ्त में बनेंगे रेहड़ी-ठेले वालों के फूड लाइसेंस, डिस्प्ले करना होगा नाम

ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था जिस पर छ माह के भीतर ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

 

Topics: Rapeअपराधcrimeरेपउत्तराखंडUttarakhandकोर्टCourt
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