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क्या ट्रेन छूट जाने पर टिकट बेकार हो जाता है? जानिए भारतीय रेलवे के नियम

Published by
Mahak Singh

भारत में रेल यात्रा लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन मानी जाती है। हर दिन लाखों लोग रेलगाड़ियों में सफर करते हैं। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी यात्रा की योजना बना लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी ट्रेन छूट जाती है। इस स्थिति में अधिकतर यात्री मान लेते हैं कि उनका टिकट बेकार हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं या रिफंड पा सकते हैं? आइए, जानते हैं भारतीय रेलवे के नियम-

जनरल कोच का टिकट

यदि आपके पास जनरल कोच का टिकट है और आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, आप उसी श्रेणी की दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप उसी श्रेणी की ट्रेन में सफर करें, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास जनरल टिकट है, तो आप सुपरफास्ट या प्रीमियम ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता।

आरक्षण टिकट (Reserved Ticket)

अगर आपके पास आरक्षित सीट का टिकट है और आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो टीटीई (ट्रेन टिकट एग्जामिनर) आपको बिना टिकट यात्री मान सकता है और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे के नियमों के अनुसार, इस स्थिति में आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

ट्रेन छूटने पर क्या करें?

यदि आपकी ट्रेन छूट गई है और आपके पास आरक्षण टिकट है, तो आपको रिफंड पाने के लिए टीडीआर (TDR) फाइल करना होगा। इसके लिए आपको टिकट रद्द करने का कारण सही तरीके से बताना होगा। अगर आपने टिकट काउंटर से खरीदा है, तो आपको काउंटर पर जाकर टीडीआर फाइल करना होगा। वहीं, अगर आपका ई-टिकट है, तो आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टीडीआर फाइल कर सकते हैं। टीडीआर फाइल करने के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है, और रिफंड राशि अधिकतम 60 दिनों के भीतर आपके खाते में आ जाती है।

तत्काल टिकट पर रिफंड का नियम

तत्काल टिकट को रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। हालांकि, यदि आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे के भीतर और 12 घंटे पहले तक कन्फर्म टिकट रद्द करते हैं, तो कुल राशि का 25% काटकर रिफंड मिल सकता है। यदि आप 12 से 4 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो 50% तक राशि काटी जा सकती है।

वेटिंग लिस्ट और आरएसी टिकट

वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकट पर भी रिफंड का प्रावधान है, लेकिन यह ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक ही लागू होता है। अगर आप इस समय सीमा के बाद टिकट रद्द करते हैं, तो रिफंड नहीं मिलेगा।

टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया

ई-टिकट के लिए टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया काफी सरल है। आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करें, वहां “File TDR” के विकल्प पर जाएं और सही कारण का चयन कर टीडीआर फाइल कर दें। इसके बाद, रिफंड की राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी।

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