उत्तराखंड

उत्तराखंड: यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, 9 नवंबर को राज्य में लागू हो सकता है कॉमन सिविल कोड

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दिनेश मानसेरा

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के मुखिया, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट को प्रकाशन के लिए भेजा जा रहा है जिसके बाद उसे सरकार को सौंप दिया जाएगा।

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श्री सिंह ने बताया कि नियमावली ड्राफ्ट कॉपी को चार खंडों में रखा गया है और इसे प्रकाशन के बाद सीएम को सौंप दिया जाएगा वे इसको लागू करने के लिए कैबिनेट में रखेंगे।

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उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट खंडों को इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से भी देखा जा सकेगा। श्री सिंह ने बताया कि यूसीसी नियमावली जनता के सुलभ और सरल हो ऐसा पूरा प्रयास किया गया है, इसके लिए एक मोबाइल एप भी तैयार कर लिया गया है, ताकि नागरिकों को इसके बारे में तत्काल जानकारी मिल जाए, उन्हें किसी भी पंजीकरण के लिए आसानी हो जाए। हमने इसके इंप्लीमेंट के लिए ट्रेनिंग का भी प्रावधान रखा है।

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श्री सिंह ने बताया कि यूसीसी कब से प्रभावी होगा इस बात का निर्णय राज्य सरकार को लेना है, हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को लागू करने की बात करते रहे हैं, हालांकि, इसके लिए उन्हें पार्टी हाई कमान के अलावा केंद्र सरकार से अनुमति लेनी जरूरी नहीं है, लेकिन एक मर्यादा के तौर पर उन्हें इस मामले में हरी झंडी का इंतजार रहेगा।

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