‘वैमनस्य नहीं फैलाता ‘भारत माता की जय’ का नारा’
May 8, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत कर्नाटक

‘वैमनस्य नहीं फैलाता ‘भारत माता की जय’ का नारा’

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि ‘भारत माता की जय’ का नारा वैमनस्य फैलाने वाला नहीं है।

by WEB DESK
Oct 5, 2024, 05:52 pm IST
in कर्नाटक
कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

गत दिनों कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि ‘भारत माता की जय’ का नारा वैमनस्य फैलाने वाला नहीं है। इसे किसी भी तरह से मत-पंथों के बीच नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा देने के रूप में नहीं माना जा सकता।

इसके साथ ही न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना ने सुरेश कुमार, एम. विनय कुमार, सुभाष, रंजन और धनंजय के विरुद्ध धारा 153ए के अंतर्गत दर्ज एफ.आर.आर. को रद्द कर दिया। बता दें कि उपरोक्त पांचों व्यक्ति 9 जून, 2024 की रात को नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर जश्न मनाकर लौट रहे थे।

जब वे लोग उल्लाल तालुका के बोलियार गांव पहुंचे तो ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने एक व्यक्ति के पेट में और दूसरे की पीठ में चाकू घोंप दिया। घटना की रात 11 बजे 23 हमलावरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। अगले दिन एक अन्य व्यक्ति पी.के. अब्दुल्ला ने भी धारा 153ए के अंतर्गत एक मामला दर्ज कराया था। उसी को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘धारा 153ए के अनुसार, यदि विभिन्न मत-पंथों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दिया जाता है तो यह अपराध है। वर्तमान मामला आई.पी.सी. की धारा 153ए के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इन याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायत का जवाबी हमला है। बचाव पक्ष का कहना है कि याचिकाकर्ता ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहे थे और देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे थे। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए आरोपों में इनमें से किसी भी बात का उल्लेख नहीं है। याचिका आईपीसी की धारा 153ए के एक भी पक्ष को पूरा नहीं करती।’’

Topics: नरेंद्र मोदीकर्नाटक उच्च न्यायालय‘भारत माता की जय’
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

संस्कृत मजबूत होगी तो बाकी भाषाएं भी मजबूत होंगी : अमित शाह

जानिए क्या है पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार..?

एक दशक में भारत की जीडीपी कैसे हुई दोगुनी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

केंद्र सरकार कराएगी जातिगत जनगणना, लिया बड़ा फैसला

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

पहलगाम अटैक: रक्षा मंत्री 24 घंटे के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री से मिले, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम पर दिया कड़ा संदेश, पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

‘आतंकी जनाजों में लहराते झंडे सब कुछ कह जाते हैं’ : पाकिस्तान फिर बेनकाब, भारत ने सबूत सहित बताया आतंकी गठजोड़ का सच

पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक : ओटीटी पर पाकिस्तानी फिल्में और वेब सीरीज बैन, नहीं दिखेगा आतंकी देश का कंटेंट

Brahmos Airospace Indian navy

अब लखनऊ ने निकलेगी ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल : 300 करोड़ की लागत से बनी यूनिट तैयार, सैन्य ताकत के लिए 11 मई अहम दिन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान की आतंकी साजिशें : कश्मीर से काबुल, मॉस्को से लंदन और उससे भी आगे तक

Live Press Briefing on Operation Sindoor by Ministry of External Affairs: ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

ओटीटी पर पाकिस्तानी सीरीज बैन

OTT पर पाकिस्तानी कंटेंट पर स्ट्राइक, गाने- वेब सीरीज सब बैन

सुहाना ने इस्लाम त्याग हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

घर वापसी: मुस्लिम लड़की ने इस्लाम त्याग अपनाया सनातन धर्म, शिवम संग लिए सात फेरे

‘ऑपरेशन सिंदूर से रचा नया इतिहास’ : राजनाथ सिंह ने कहा- भारतीय सेनाओं ने दिया अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय

उत्तराखंड : केन्द्रीय मंत्री गडकरी से मिले सीएम धामी, सड़कों के लिए बजट देने का किया आग्रह

हरिद्वार में धामी सरकार एक्शन जारी, आज दो और अवैध मदरसे सील, अब तक 215 मदरसों पर लगे ताले

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies