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बच्चियों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- सभी राज्यों को मानने होंगे केंद्र के दिशानिर्देश

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SHIVAM DIXIT

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार के 2019 में बनाए गए दिशा-निर्देशों को सभी राज्यों में तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश जारी किया, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन दिशा-निर्देशों की कॉपी भेजने को कहा गया है।

कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को निर्देश दिया है कि वह इन दिशा-निर्देशों की मॉनिटरिंग करे और राज्य सरकारें रिपोर्ट सौंपें।

यह फैसला एनजीओ ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ द्वारा दायर याचिका पर आया है।

याचिकाकर्ता के वकील एचएस फुल्का ने कोर्ट को बताया कि देश भर में केवल पांच राज्यों ने अब तक इन दिशा-निर्देशों को लागू किया है, जबकि बच्चों के यौन शोषण के मामले महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में लगातार सामने आ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर मसले पर जल्द सुनवाई करते हुए सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करें।

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