लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के खान-पान प्रतिष्ठानों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मिलावट और अस्वच्छता को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। राज्य के ढाबों, रेस्टोरेंट, होटलों और अन्य खान-पान के केंद्रों पर अब मालिक का नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, हर प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी जरूरी होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हाल के दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और अन्य गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। यह वीभत्स और आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सख्त प्रबंध किए जाएंगे।”
मुख्यमंत्री ने पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जाए। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि खान-पान के प्रतिष्ठानों पर साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। खाद्य पदार्थों को बनाने और सर्विस के दौरान संबंधित व्यक्ति को मास्क और ग्लव्स का उपयोग करना आवश्यक होगा।
इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरे सिर्फ ग्राहकों के बैठने वाले स्थानों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रतिष्ठान के हर हिस्से को कवर करेंगे। प्रतिष्ठान संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीसीटीवी फीड सुरक्षित रखी जाए और जरूरत पड़ने पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि स्वास्थ्य सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर उन्हें और सख्त किया जाएगा।
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