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उत्तराखंड: पुलिस प्रशासन ने नहीं उतारे मस्जिद से लाउडस्पीकर, हाई कोर्ट हुआ नाराज

by दिनेश मानसेरा
Sep 17, 2024, 11:51 am IST
in उत्तराखंड
Uttarakhand high court order police to remove Loud speaker from the mosque

प्रतीकात्मक तस्वीर

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देहरादून: पान सिंह रावत की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर पुनः सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने देहरादून जिला प्रशासन से नवादा कुलथा की मस्जिद से ध्वनि विस्तारक यंत्र उतारे जाने के लिए निर्देशित किया है।

इसे भी पढ़ें: लव जिहाद: हिन्दू लड़की को अल्फाज ने घर से भगाया, BJP विधायक ने ट्रांजिट कैंप थाने का किया घेराव

2023 मार्च को दिए आदेश के अनुपालन नहीं करने पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के सभी डीएम, एसएसपी और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जाने के लिए निर्देशित किया है।

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हाई कोर्ट ने पांच डिसेबल से अधिक आवाज न होने देने की भी हिदायत दी है। कोर्ट ने अगले चार माह में सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जाने के लिए निर्देशित किया है। एसएसपी देहरादून अजेय सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर हुई अहम बैठक, अगले माह लागू होगा UCC

Topics: नैनतालहाई कोर्टHigh Courtउत्तराखंडUttarakhandजनहित याचिकाPILमस्जिदmosqueNainital
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