नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को 11 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस दौरान केजरीवाल के वकील ने उनकी जमानत बढ़ाने का विरोध किया, लेकिन अदालत ने सीबीआई के चौथे आरोपपत्र का संज्ञान लिया और आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में हुई इस सुनवाई में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और सरथ रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने पांचों आरोपितों को पेश होने के लिए समन जारी किया है।
ज्ञात हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसके बावजूद सीबीआई ने उन्हें 26 जून को फिर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद से वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और दिल्ली की राजनीति में उथल-पुथल मचा रहा है।
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