बिना किसी उचित कारण के जीवन साथी से अलग रहना, क्रूरता है -इलाहाबाद उच्च न्यायालय
May 8, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत उत्तर प्रदेश

बिना किसी उचित कारण के जीवन साथी से अलग रहना, क्रूरता है -इलाहाबाद उच्च न्यायालय

by सुनील राय
Aug 29, 2024, 09:50 am IST
in उत्तर प्रदेश
Allahabad high court
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा है कि बिना किसी उचित कारण के जीवन साथी को छोड़ देना और लंबे समय तक साथ नहीं रहना यह क्रूरता की परिधि में आता है। हिंदू विवाह अधिनियम एक संस्कार है, न कि सामाजिक अनुबंध। ऐसी परिस्थितियों में जीवन साथी को बिना किसी पर्याप्त कारण के छोड़ना, संस्कार की आत्मा और भावना को समाप्त करने के जैसा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की पीठ ने एक अपील की सुनवाई करते हुए तलाक को उचित ठहराया। इस मुकदमे में 23 साल से महिला अपने पति से अलग रह रही है। महिला की अपील पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 5 लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। बता दें कि झांसी की रहने वाली अभिलाषा का विवाह राजेंद्र प्रसाद के साथ वर्ष 1989 में हुआ था।

शादी के करीब 3 साल बाद वर्ष 1991 में एक बच्चे का जन्म हुआ मगर कुछ वर्ष बाद ही पति-पत्नी अलग हो गए। कुछ समय बाद समझौता हो गया और फिर साथ-साथ रहने लगे। वर्ष 2001 में पति-पत्नी फिर से अलग हो गए। पति की तरफ से पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए वाद आयोजित किया गया। मानसिक क्रूरता के आधार पर 19 दिसंबर 1996 को परिवार न्यायालय ने तलाक की स्वीकृति दे दी। इस आदेश के खिलाफ पत्नी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

अपील की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पाया कि पति-पत्नी के विवाह संबंध कभी भी ठीक नहीं रहे। दोनों पक्षकार एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। पति ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगा लगाया है। पति का आरोप है कि क्रूर व्यवहार के चलते पति की मां ने आत्महत्या कर ली थी।

आत्महत्या करने के बाद ही पति-पत्नी अलग रहने लगे थे और 23 साल से अलग रह रहे हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि पति या पत्नी बिना किसी कारण के कई वर्षों से अलग रहते हैं तो यह क्रूरता की परिधि में आता है। परिवार न्यायालय के आदेश को उचित ठहराते हुए उच्च न्यायालय ने 5 लाख रुपये का स्थाई गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।

Topics: Prayagraj newsइलाहाबाद हाई कोर्टप्रयागराज न्‍यूजAllahabad High Court
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

राहुल गांधी

राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 10 दिन का समय

इलाहाबाद हाई कोर्ट

आर्य समाज मंदिर में वैदिक या अन्य हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह वैध : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वालों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Rahul Gandhi

वीर सावरकर पर बुरे फंसे राहुल गांधी : हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका

भू माफिया बन गया वक्फ बोर्ड, यूपी में माफियागीरी नहीं चलेगी : योगी आदित्यनाथ

Uttar Pradesh Rape and conversion case

जो रोज स्कूल ले जाता था, उसी आमिर ने बच्ची से किया सामूहिक दुष्कर्म : शाहरुख, हारुन और आशिया ने दिया साथ

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

राफेल पर मजाक उड़ाना पड़ा भारी : सेना का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस नेता अजय राय FIR

घुसपैठ और कन्वर्जन के विरोध में लोगों के साथ सड़क पर उतरे चंपई सोरेन

घर वापसी का जोर, चर्च कमजोर

‘आतंकी जनाजों में लहराते झंडे सब कुछ कह जाते हैं’ : पाकिस्तान फिर बेनकाब, भारत ने सबूत सहित बताया आतंकी गठजोड़ का सच

पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक : ओटीटी पर पाकिस्तानी फिल्में और वेब सीरीज बैन, नहीं दिखेगा आतंकी देश का कंटेंट

Brahmos Airospace Indian navy

अब लखनऊ ने निकलेगी ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल : 300 करोड़ की लागत से बनी यूनिट तैयार, सैन्य ताकत के लिए 11 मई अहम दिन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान की आतंकी साजिशें : कश्मीर से काबुल, मॉस्को से लंदन और उससे भी आगे तक

Live Press Briefing on Operation Sindoor by Ministry of External Affairs: ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

ओटीटी पर पाकिस्तानी सीरीज बैन

OTT पर पाकिस्तानी कंटेंट पर स्ट्राइक, गाने- वेब सीरीज सब बैन

सुहाना ने इस्लाम त्याग हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

घर वापसी: मुस्लिम लड़की ने इस्लाम त्याग अपनाया सनातन धर्म, शिवम संग लिए सात फेरे

‘ऑपरेशन सिंदूर से रचा नया इतिहास’ : राजनाथ सिंह ने कहा- भारतीय सेनाओं ने दिया अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies