भगवान श्रीकृष्ण के मंदिर निर्माण में अवरोध ईदगाह को हटाया जाए, मुस्लिम नेता रूबी खान ने की अपील
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भगवान श्रीकृष्ण के मंदिर निर्माण में अवरोध ईदगाह को हटाया जाए, मुस्लिम नेता रूबी खान ने की अपील

मुस्लिम नेताओं ने कहा कि मुगलों द्वारा जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वह एकता एवं अखंडता में अभिशाप है

by WEB DESK
Aug 7, 2024, 09:37 am IST
in उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि

श्रीकृष्ण जन्मभूमि

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मथुरा, (हि.स.)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के बीच मुस्लिम समाज की नेता रूबी खान, आसिफ खान समेत एक एक दर्जन लोगों ने हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा को एक पत्र सौंपा है। मुस्लिम समाज ने कहा कि भारतवर्ष जिसमें सभी हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य पंथों के लोग रहते हैं उनमें एकता कायम रहे, इसके लिए भगवान श्रीकृष्ण अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होने चाहिए। मुगलों द्वारा जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई वह एकता एवं अखंडता में अभिशाप है। इसकी जगह मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ईदगाह बनाई जाए।

रूबी खान ने कहा कि सभी मुकदमे न्यायालय ने स्वीकार कर लिए हैं, अब मुस्लिम पक्ष पलट नहीं सकता। अयोध्या की तरह फैसला आने पर मुस्लिम समाज की इज्जत पर बट्टा लगेगा, इसलिए न्यायालय से बाहर फैसला होना चाहिए। आसिफ खान और सलीम खान ने कहा कि देश की तरक्की के लिए हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस मिशन को तभी पूरा किया जा सकता है जब बहुसंख्यक हिंदुओं के आराध्य भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण के भव्य मंदिर निर्माण में मुस्लिम समाज अपना बड़ा दिल दिखाए। हिंदूवादी नेता एवं पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि हम मुस्लिम समाज की इस ऐतिहासिक पहल का स्वागत करते हैं।

हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा था झटका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद में लंबित 18 सिविल वादों की पोषणीयता पर अपना निर्णय सुना दिया है। सभी मामले सुनवाई योग्य हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सिविल वाद पोषणीय हैं। मुस्लिम पक्ष ने 18 सिविल वाद की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सिविल वादों की पोषणीयता को लेकर दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने प्रतिदिन लंबी सुनवाई करने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था। सभी 18 मुकदमों में यह प्रार्थना की गई है कि मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर के साथ 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाय। इसके साथ यह भी प्रार्थना की गई है कि मौजूदा ढांचे को गिराया जाए।

Topics: इलाहाबाद हाई कोर्टरूबी खानदिनेश शर्मामुस्लिम नेताश्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद
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