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दिल्ली कोचिंग संस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को जारी किया नोटिस

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Kuldeep singh

दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ये कोचिंग संस्थान डेथ चेंबर बन चुके हैं।

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रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने कोचिंग संस्थानों को सुरक्षा के सभी उपायों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि देश के कोने-कोने से दिल्ली में पढ़ने के लिए लोग आते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अपील पर यह आदेश जारी किया है। कोचिंग फेडरेशन ने मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की कमी को लेकर यह याचिका लगाई थी।

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सीबीआई को सौंपी गई है जांच

गौरतलब है कि इससे पहले इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए CBI को इस मामले की जांच सौंप दी थी। अगस्त को ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सीबीआई की जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे।

इसके साथ ही दिल्ली पुलिस अधिकारियों से सवाल किया कि आखिर आप सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को माफी मांगने की सलाह देते हुए कहा कि पुलिस का सम्मान तभी होता है, जब वो दोषियों को गिरफ्तार करें न कि निर्दोष लोगों को। इसके साथ ही कोर्ट ने तंज भी कसा था कि अच्छा हुआ कि आप लोगों ने पानी का चालान नहीं किया था।

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क्या है पूरा मामला

मामला कुछ यूं है कि दिल्ली में पिछले 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग संस्थान में पानी भर गया था, जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी।

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