भीमा कोरेगांव मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरेंद्र गडलिंग समेत 5 आरोपितों को नहीं दी जमानत
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत महाराष्ट्र

भीमा कोरेगांव मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरेंद्र गडलिंग समेत 5 आरोपितों को नहीं दी जमानत

सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत, रोना विल्सन, सुधीर धवले और शोमा सेन ने विशेष कोर्ट में डिफाल्ट जमानत देने के लिए याचिका दाखिल की थी

by WEB DESK
Jul 27, 2024, 02:00 am IST
in महाराष्ट्र
सुरेंद्र गडलिंग

सुरेंद्र गडलिंग

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

मुंबई, (हि.स.)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच आरोपितों को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और जज श्याम चांडक की खंडपीठ ने सुनाया है।

इस मामले के आरोपित सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत, रोना विल्सन, सुधीर धवले और शोमा सेन ने विशेष कोर्ट में डिफाल्ट जमानत देने के लिए याचिका दाखिल की थी। विशेष कोर्ट ने 2022 में इन सभी को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसलिए इन आरोपितों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में विशेष कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इन पांचों आरोपितों को जून, 2018 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 21 जून को भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपित महेश राउत को अपनी दादी की मृत्यु के बाद धार्मिक क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए 26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी।

दरअसल, 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं ने एल्गार परिषद का आयोजन किया था। आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाया गया था, जिससे एक जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।

Topics: Bombay High CourtBhima Koregaon CaseSurendra Gadling
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

Bombay High court

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : अब मां की जाति के आधार पर भी मिलेगा जाति प्रमाण पत्र.?

Bombay High court

‘लाउडस्पीकर किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं’, ध्वनि प्रदूषण पर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने धारावी प्रोजेक्ट याचिका खारिज की, अडानी समूह को मिली अरबों की राहत

Bombay High court Brhmos Airospace ISI Spy

ISI के लिए जासूसी, ब्रम्होस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग का बार-बार पीछा और प्यार का इजहार भी यौन उत्पीड़न के बराबर

Bombay High court Yemen

पढ़ने के बहाने भारत आया और बीवी-बच्चे के साथ यहीं बस गया खालिद, बॉम्बे हाई कोर्ट बोला-‘शरण चाहिए तो पाकिस्तान जाओ..’

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान बोल रहा केवल झूठ, खालिस्तानी समर्थन, युद्ध भड़काने वाला गाना रिलीज

देशभर के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट : सभी यात्रियों की होगी अतिरिक्त जांच, विज़िटर बैन और ट्रैवल एडवाइजरी जारी

‘आतंकी समूहों पर ठोस कार्रवाई करे इस्लामाबाद’ : अमेरिका

भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की गति बनाए रखना आवश्यक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

भारत को लगातार उकसा रहा पाकिस्तान, आसिफ ख्वाजा ने फिर दी युद्ध की धमकी, भारत शांतिपूर्वक दे रहा जवाब

‘फर्जी है राजौरी में फिदायीन हमले की खबर’ : भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तानी प्रोपगेंडा, जानिए क्या है पूरा सच..?

S jaishankar

उकसावे पर दिया जाएगा ‘कड़ा जबाव’ : विश्व नेताओं से विदेश मंत्री की बातचीत जारी, कहा- आतंकवाद पर समझौता नहीं

पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब : हवा में ही मार गिराए लड़ाकू विमान, AWACS को भी किया ढेर

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक दागी मिसाइलें, नागरिक क्षेत्रों पर भी किया हमला, भारत ने किया नाकाम

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से तिलमिलाए पाकिस्तानी कलाकार : शब्दों से बहा रहे आतंकियों के लिए आंसू, हानिया-माहिरा-फवाद हुए बेनकाब

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies