नई दिल्ली । असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई और अनूठी अवकाश योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनके माता-पिता और सास-ससुर के साथ अधिक समय बिताने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकारी कर्मचारी 6 और 8 नवंबर 2024 को विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी। इस पोस्ट में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के इस महत्वपूर्ण कदम की जानकारी दी गई। पोस्ट में बताया गया कि इस अवकाश का उद्देश्य निजी मनोरंजन नहीं, बल्कि बुजुर्ग माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताना और उनकी देखभाल करना है।
अवकाश के नियम और लाभ
विशेष अवकाश केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनके बुजुर्ग माता-पिता या सास-ससुर हैं। जिन कर्मचारियों के माता-पिता या सास-ससुर नहीं हैं, उन्हें यह अवकाश नहीं मिलेगा। सीएमओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवकाश का उपयोग निजी मनोरंजन के लिए नहीं किया जा सकता है।
इस विशेष अवकाश को 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को दूसरे शनिवार की छुट्टी और 10 नवंबर को रविवार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे कर्मचारियों को एक लंबा अवकाश मिल सकेगा, जो वे अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं।
आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष व्यवस्था
जिन कर्मचारियों की सेवाएं आवश्यक मानी जाती हैं, वे चरणबद्ध तरीके से इस अवकाश का लाभ उठा सकेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक सेवाएं बाधित न हों, सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया है।
मुख्यमंत्री की पहल
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इन विशेष छुट्टियों की घोषणा की थी। अब, तीन साल बाद, सरकार ने इस वादे को पूरा किया है और अपने कर्मचारियों को परिवार के साथ समय बिताने का यह अनूठा अवसर प्रदान किया है। इस योजना की घोषणा के बाद, राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस कदम को पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
असम सरकार की यह पहल निश्चित रूप से अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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