नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध को अगले पांच सालों के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय संगठन की देश विरोधी गतिविधियों के चलते लिया गया है। SFJ पर पहली बार 2019 में प्रतिबंध लगाया गया था।
गृह मंत्रालय के अनुसार, SFJ पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में चरमपंथ और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत से अलग होकर खालिस्तान नामक एक अलग राज्य की स्थापना करना है। मंत्रालय ने SFJ पर अलगाववादी तत्वों को समर्थन और सहायता प्रदान करने का भी आरोप लगाया है।
SFJ पर पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने और देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने के आरोप लगे हुए हैं। संगठन की गतिविधियों पर नजर रखने और इन्हें रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
इस प्रतिबंध को बढ़ाने का निर्णय गृह मंत्रालय ने व्यापक जांच और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर लिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत की सुरक्षा और अखंडता को किसी भी प्रकार का खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि गृह मंत्रालय के इस निर्णय का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना और देश में शांति और सद्भावना को बनाए रखना है। SFJ पर प्रतिबंध के बाद, सरकार उम्मीद करती है कि संगठन की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और देश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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