महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से सभी हितधारकों को बात करने को कहा
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महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से सभी हितधारकों को बात करने को कहा

शीर्ष अदालत ने कहा कि मासिक धर्म का अवकाश महिलाओं के लिए कार्यबल में बड़ी हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन इस तरह की छुट्टियों को अनिवार्य बनाने से महिलाओं को कार्यबल से दूर रखा जा सकता है।

by Kuldeep Singh
Jul 8, 2024, 12:43 pm IST
in भारत
Supreme court decision

सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने आज (सोमवार, 8 जुलाई, 2024) महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की छुट्टी को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निपटारा किया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से सभी हितधारकों और राज्य सरकारों के साथ बात करने को कहा है ताकि इस संबंध में एक आदर्श नीति बनाने को लेकर फैसला किया जा सके।

इसे भी पढ़ें: बिहार: RJD में मची भगदड़, नेता कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी

शीर्ष अदालत ने कहा कि मासिक धर्म का अवकाश महिलाओं के लिए कार्यबल में बड़ी हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन इस तरह की छुट्टियों को अनिवार्य बनाने से महिलाओं को कार्यबल से दूर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को कार्यबल से दूर रखा जाए।

इसे भी पढ़ें: फ्रांस: संसदीय चुनाव में बड़ा उलटफेर, दूसरे चरण में जीत की ओर वामपंथी, तीसरे स्थान पर लुढ़की राइट विंग ‘नेशनल रैली’

कोर्ट ने महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि हम जो कुछ भी करने की कोशिशें करते हैं वह उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नीतिगत निर्णय मानता है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया है कि वह अपनी याचिका के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास जाने को कहा है।

इसे भी पढ़ें: केरल: गिरते जनाधार से परेशान वामपंथी CPM सॉफ्ट हिन्दुत्व की राह पर, पार्टी कार्यकर्ताओं को मंदिरों की ओर लौटने को कहा 

 

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Topics: सुप्रीम कोर्टजनहित याचिकाPILमासिक धर्मMenstruationसुप्रीम कोर्ट की मासिक धर्मSupreme Court menstruationSupreme Court
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