भोपाल । मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गोहत्या निषेध अधिनियम, 2004 में संशोधन और राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा अपना आयकर खुद भरने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।
कैबिनेट ने गोहत्या निषेध अधिनियम, 2004 में संशोधन करते हुए जिलाधिकारियों को गोहत्या के लिए गायों को लाने-ले जाने में शामिल वाहनों को जब्त करने का अधिकार देने के विधेयक को मंजूरी दे दी। इस संशोधन का उद्देश्य गोहत्या को रोकने के प्रयासों को और सशक्त बनाना है।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक को भी मंजूरी दी, जिसमें खुले बोरवेल को न भरने या बंद न करने पर मालिकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस कदम का उद्देश्य खुले हुए बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और छोटे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
बैठक में राज्य सरकार में मंत्रियों द्वारा अपना आयकर खुद भरने संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई और इसे भी मंजूरी दी गई। इससे मंत्रियों की वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
इनके अलावा, कई अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन निर्णयों को राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इनसे प्रदेश में कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।
इस बैठक के निर्णयों का स्वागत करते हुए राज्य के विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है। उनके अनुसार, ये कदम राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
टिप्पणियाँ