इस्लाम के झंडाबरदार माने जाने वाले खाड़ी के देश संयुक्त अरब अमीरात में अब नई सोच की हवा ने नई करवट ली है। अब वहां महिलाओं को लेकर ऐसा अनोखा कानून बनने वाला है कि जिससे न सिर्फ इस्लामवादी, बल्कि अमेरिका जैसे आधुनिक चमक—दमक वाले देश तक हक्के-बक्के रह जाएंगे। यूएई अब गर्भपात को कानूनी तौर पर वैध बनाने जा रहा है।
इस संबंध में उस देश की केबिनेट द्वारा पारित किए जा चुके प्रस्ताव में दर्ज है कि बलात्कार तथा व्यभिचार जैसे अपराधों के मामलों में महिलाओं को गर्भपात की इजाजत दी जाएगी। यहां एक बार फिर याद दिला दें कि यह एक कट्टर इस्लामिक देश है। लेकिन इस संयुक्त अरब अमीरात में हुकूमत अब आधुनिक और उदार कदमों को उठाने के लिए जानी जाती है।
नए कानून के अंतर्गत महिलाओं को लेकर उस देश में बड़ा फैसला यह होने जा रहा है कि कुछ मामलों में उन्हें कानूनन गर्भपात कराने की इजाजत दी जाएगी। इस नए कानून के प्रस्ताव को यूएई कैबिनेट से पारित किया जा चुका है।
यह कानून ऐसे मामलों में लागू होगा जिसमें किसी महिला से बलात्कार किया गया हो या उसका किसी परिजन द्वारा यौन शोषण किया गया हो। इन मामलों में पीड़ित महिलाओं को गर्भपात कराने की छूट दी जानी है। इसमें भी एक शर्त लगाई गई है। शर्त यह कि ऐसे अपराध की पीड़िता द्वारा अपराध के फौरन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो; साथ ही, वह 120 दिनों से अधिक की गर्भवती न हो।
यह कानून ऐसे मामलों में लागू होगा जिसमें किसी महिला से बलात्कार किया गया हो या उसका किसी परिजन द्वारा यौन शोषण किया गया हो। इन मामलों में पीड़ित महिलाओं को गर्भपात कराने की छूट दी जानी है। इसमें भी एक शर्त लगाई गई है। शर्त यह कि ऐसे अपराध की पीड़िता द्वारा अपराध के फौरन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो; साथ ही, वह 120 दिनों से अधिक की गर्भवती न हो।
इस्लामी देशों में यह एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। यूएई में भी लोग दबी जबान में इस पर चर्चा करते दिख रहे हैं। वैसे भी, इस्लामिक देशों में इस जैसे विषय चर्चा से बाहर रखे जाते हैं। यूएई यह जो कानून बनाने जा रहे हैं वैसे कानून अमेरिका के अनेक राज्यों में लागू तो हैं, लेकिन यूएई वाले कानून को ज्यादा बेहतर माना जा रहा है।
अमेरिका में कई राज्यों में जो गर्भपात के कानून अमल में लाए गए हैं, उनमें यूएई से शर्तें अलग प्रकार की हैं। 14 अमेरिकी राज्यों में से यह कानून नौ राज्यों में लागू है। ये नौ राज्य हैं, अलबामा, अराकांसास, केंटकी, मिसौरी, ओक्लाहोमा, ल्यूसियाना, टेनेसी, साउथ डकोटा तथा टेक्सास। लेकिन अजीब बात यह है कि इन राज्यों में गर्भपात की अनुमति बलात्कार अथवा परिजन द्वारा यौन शोषण करने पर नहीं, बल्कि इसकी अलग अलग शर्तें हैं। वहां वयस्कों के लिए इस कानून के तहत गर्भपात की इजाजत आठ सप्ताह के अंदर है तो नाबालिगों के लिए यह अवधि 14 सप्ताह है।
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